लॉकर तोड़े गए, कीमती सामान गायब; नेपाली दंपति ने बेंगलुरु में 18 करोड़ रुपये की साहसिक डकैती को दिया अंजाम

बेंगलुरु में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यवसायी के घर से करीब 18 करोड़ रुपये की चोरी हो गई. आरोप है कि यह चोरी उन्हीं घरेलू सहायकों ने की, जिन्हें घर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

GEMINI
Reepu Kumari

बेंगलुरु के एक व्यवसायी के लिए परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना भारी पड़ गया. घर लौटने पर जो दृश्य सामने आया, उसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया.

जिन लोगों पर घर की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी थी, उन्हीं पर करोड़ों की चोरी का शक गहराता जा रहा है. पुलिस के अनुसार, वारदात पूरी योजना के साथ अंजाम दी गई.

परिवार की गैरमौजूदगी बनी चोरी का मौका

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने चोरी के लिए वही समय चुना, जब व्यवसायी अपनी मां और पत्नी के साथ भूमि पूजन में शामिल होने गया था. आरोपी घर में काम करते हुए परिवार की दिनचर्या और आने-जाने के समय पर नजर रखता था. परिवार के बाहर जाते ही ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया गया, जिससे साफ है कि वारदात अचानक नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ की गई.

सोना, चांदी और नकदी पर हाथ साफ

आरोपियों पर करीब 11.5 किलोग्राम सोने और हीरे के आभूषण, लगभग 5 किलोग्राम चांदी के गहने और 11.5 लाख रुपये नकद चोरी करने का आरोप है. कुल मिलाकर चोरी की कीमत लगभग 18 करोड़ रुपये आंकी गई है. इतनी बड़ी मात्रा में कीमती सामान ले जाना इस बात का संकेत है कि चोरी में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं.

लोहे की छड़ से तोड़े गए लॉकर

परिवार को दोपहर करीब 12:38 बजे घरेलू नौकर का फोन आया, जिसमें बताया गया कि घर के लॉकर टूटे हुए हैं. जब परिवार वापस लौटा, तो देखा कि भूतल और पहली मंजिल के शयनकक्षों के लॉकर लोहे की छड़ से जबरदस्ती खोले गए थे. घर का सारा कीमती सामान गायब था.

घरेलू सहायकों पर गहराया शक

शिकायतकर्ता शिमंथ एस. अर्जुन के अनुसार, दिनेश, उसकी पत्नी कमला और कुछ अन्य लोग घर में घरेलू सहायक के रूप में काम कर रहे थे. पुलिस का कहना है कि आरोपी नेपाली नागरिक बताए जा रहे हैं और उन्होंने घर में काम करते हुए परिवार की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी थी.

पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई जारी

मराठाहल्ली पुलिस ने 25 जनवरी को केम्पापुरा रोड के पास यमलुरु स्थित आवास में हुई चोरी को लेकर एफआईआर दर्ज की है. आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 306 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. चोरी गए सामान की बरामदगी और अन्य आरोपियों की पहचान के लिए जांच जारी है.