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हरियाणा निकाय चुनाव में जीत के बाद नए मेयर को मिलेगी इतनी सैलरी, गाड़ी से लेकर घर तक जानें क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?

हरियाणा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है. बीजेपी ने यहां 10 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की है. आइये जानते हैं जीत के बात मेयर को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में.

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Garima Singh

Haryana Nikay Elections: हरियाणा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है. आपको बता दें कि बीजेपी ने यहां 10 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की है. इसके अलावा, मानेसर सीट पर एक निर्दलीय विधायक को जीत मिली है। चुनावों के परिणाम के बाद राज्य के 10 शहरों में से 7 पर महिला उम्मीदवारों की जीत हुई है. वर्तमान हरियाणा सरकार में महज 2 महिलाएं मंत्री हैं.

हरियाणा में मेयर को सरकार की तरफ से मासिक आय और भत्ते दिए जाते हैं. जहां तक मासिक आय की बात है, तो सरकार की तरफ से मेयर को 35,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं. इसके अलावा, उन्हें एक सरकारी गाड़ी भी दी जाती है। आपको बता दें कि मेयर अपने शहर की प्रथम नागरिक होती है.

हरियाणा में मेयर की कितनी पावर होती है?

हरियाणा में नगर निगम के मेयर को बहुत से प्रशासनिक अधिकार और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. मेयर के पास कुछ सीमा के साथ शहर के विकास से जुड़े अहम फैसले लेने की शक्ति होती है.

मेयर को मिलने वाली सुविधाएं

हरियाणा में मेयर को आधिकारिक निवास (रेजीडेंस) देने का प्रावधान है. यदि सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होता, तो इसके बदले ₹15,000 मासिक भत्ता दिया जाता है. इसके अलावा, उन्हें इंटरटेनमेंट और अन्य भत्ते भी प्राप्त होते हैं, जिससे उनके कार्य संचालन में सहूलियत मिलती है.

मेयर के प्रशासनिक अधिकार

नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत IAS और HPS अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में मेयर को टिप्पणी करने का अधिकार होता है. हालांकि, मेयर के पास किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को सस्पेंड करने की शक्ति नहीं होती. यदि उन्हें किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत करनी हो, तो वे शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) को रिपोर्ट कर सकते हैं. इसके बाद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जांच के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं.

हरियाणा में पहली बार हुआ डायरेक्ट मेयर चुनाव

इस बार हरियाणा के निकाय चुनाव खास रहा. इस बार हरियाणा में प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) चुनाव के माध्यम से मेयर चुने गए हैं। इससे पहले, मेयर का चुनाव वार्ड पार्षदों द्वारा किया जाता था. इस नए बदलाव के बाद, चुने गए मेयर पर शहर के विकास की बड़ी जिम्मेदारी होगी. मेयर का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है. वर्तमान में, हरियाणा सरकार में शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) का कार्यभार फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल के पास है. ऐसे में, सभी निर्वाचित मेयरों को इस विभाग के साथ तालमेल बनाकर शहरों के विकास को गति देने की जरूरत होगी.