दिल्ली में आज लगेगी लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों पर भारी छूट; लंबित केस निपटाने का सुनहरा मौका
आज 22 मार्च 2026 को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी जिला अदालतों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चलेगी.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज रविवार को एक बड़ा मौका है उन लोगों के लिए जो ट्रैफिक चालानों या छोटे-मोटे लंबित मामलों से परेशान हैं. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जो सभी प्रमुख जिला अदालत परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी.
इसमें 200 से ज्यादा विशेष बेंच लगाई गई हैं. ट्रैफिक चालानों पर भारी राहत मिल सकती है, साथ ही अन्य समझौता योग्य विवाद भी आपसी सहमति से सुलझाए जा सकते हैं. लोग प्रिंटेड चालान लेकर सीधे कोर्ट पहुंच सकते हैं.
ट्रैफिक चालानों पर फोकस
खास तौर पर 30 नवंबर 2025 तक के कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान और नोटिस आज निपटाए जाएंगे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और DSLSA के मुताबिक, कम जुर्माने में चालान खत्म करने का यह बेहतरीन अवसर है. करीब दो लाख चालानों को सेटल करने का टारगेट रखा गया है. पहले से डिजिटल टोकन बुक कराने वाले या प्रिंट लेकर आने वाले लोग आसानी से लाभ उठा सकते हैं.
किन-किन मामलों का निपटारा होगा
ट्रैफिक के अलावा चेक बाउंस, वसूली मामले, मोटर दुर्घटना दावे, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) जैसे केस भी आपसी समझौते से सुलझाए जा सकते हैं. ये सभी सिविल और क्रिमिनल कंपाउंडेबल मामले हैं. लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से फैसला होता है, जो अंतिम और बाध्यकारी होता है.
कहां-कहां लगेगी अदालत
लोक अदालत तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगेगी. इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, स्थायी लोक अदालत और कंज्यूमर कमीशन में भी सेशन होंगे. सभी जगह सुबह 10 से शाम 4 बजे तक काम चलेगा.
कैसे तैयार रहें और लाभ उठाएं
अगर आपके पास पेंडिंग चालान है तो उसका प्रिंट लेकर संबंधित कोर्ट जाएं. पहले से टोकन बुक कराना बेहतर है, लेकिन वॉक-इन भी संभव है. लोक अदालत में वकील की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ सरल और तेजी से होता है. यह मुफ्त सेवा है, जो लोगों की परेशानियां कम करने के लिए चलाई जाती है.
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