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दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले पर सीबीआई को दी राहत, केजरीवाल-सिसोदिया को भेजा नोटिस

ट्रॉयल कोर्ट के आदेश को विवादित बताते हुए कहा कि यह बिना ट्रायल के बरी करने का आदेश है. सीबीआई का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज स्टेट पर अप्रूवर के बयानों पर यकीन न करके गलती की है.

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Hemraj Singh Chauhan

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की. केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल-मनीष सिसोदिया को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई को बड़ी राहत दी है.

जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट की उन टिप्पणियों पर रोक लगाएगी, जो उसने इस मामले में सीबीआई के खिलाफ की हैं. बता दे कि 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली शराब आबकारी नीति के मामले में केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया था. इसके साथ ही सबूत नहीं होने को लेकर सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी. हाईकोर्ट अब इस मामले में 16 मार्च को सुनवाई करेगी.

हमारे फैसले का इंतजार करे ट्रायल कोर्ट-दिल्ली हाईकोर्ट

सीबीआई को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के शराब घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी की जांच कराने के फैसले पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही उसने ट्रायल कोर्ट से इस मामले में कोई फैसला नहीं देने को कहा कि जब तक कि हाईकोर्ट इस मामले में कोई निर्णय नहीं लेता है. 

केजरीवाल समेत अधिकारियों को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल समेत अन्य सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है. सुनवाई के दौरान सॉलिसटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कि ये भ्रष्टाचार का साफ मामला है. उन्होंने इसे देश की राजधानी के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया. ट्रॉयल कोर्ट के आदेश को विवादित बताते हुए कहा कि यह बिना ट्रायल के बरी करने का आदेश है. सीबीआई का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज स्टेट पर अप्रूवर के बयानों पर यकीन न करके गलती की है.

ट्रायल कोर्ट ने की थी सीबीआई पर कड़ी टिप्पणियां

आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र ने शराब पॉलिसी केस में भ्रष्टाचार की जांच को लेकर सीबीआई पर तल्ख टिप्पणी की थी. कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट में कई कमियां बताई थी. जज ने कहा था कि बिना ठोस सबूत के दिल्ली के केजरीवाल और उनके साथियों को सीबीआई ने साउथ ग्रुप कहा था. बता दें कि केजरीवाल-सिसोदिया इस मामले में जेल में गए थे. बाद में दोनों को जमानत मिली थी.