दिल्ली में 12 बजे तक बजेंगे लाउडस्पीकर, CM रेखा गुप्ता बोलीं - 'रामलीला या दुर्गा पूजा कभी भी रात 10 बजे खत्म नहीं हो सकती'
Navratri Loudspeaker Rules: दिल्ली सरकार ने नवरात्रि और दशहरा के मौके पर रामलीला, दुर्गा पूजा और अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों में लाउडस्पीकर बजाने की सीमा रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर दी है. यह छूट 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लागू रहेगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हिंदू त्योहारों में अनावश्यक रुकावटें नहीं आनी चाहिए.
Navratri Loudspeaker Rules: दिल्ली में इस बार नवरात्रि और दशहरा के त्योहारों पर धार्मिक आयोजनों को लेकर बड़ी राहत दी गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा की कि रामलीला, दुर्गा पूजा और अन्य सांस्कृतिक-धार्मिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर रात 12 बजे तक बजाए जा सकेंगे. इससे पहले समय सीमा रात 10 बजे तक ही तय थी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला 'रामराज्य की भावना' को दर्शाता है और अब हिंदू त्योहार बिना किसी अनावश्यक पाबंदी के मनाए जा सकेंगे. उन्होंने कहा कि जब गुजरात में डांडिया पूरी रात चल सकता है और कई राज्यों में रातभर आयोजन होते हैं, तो दिल्ली में क्यों नहीं. इसी को ध्यान में रखते हुए रामलीला समितियों और पूजा आयोजकों को अनुमति दी गई है.
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दिल्ली सरकार का आदेश जारी
दिल्ली सरकार ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया था, जिसके बाद उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने इसे मंजूरी दी. नए प्रावधान के तहत 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लाउडस्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल की सीमा 10 बजे रात से बढ़ाकर 12 बजे तक कर दी गई है.
रामलीला समितियों की मांग
हालांकि आयोजकों को शोर प्रदूषण नियमों का पालन करना होगा. इसके अनुसार, रिहायशी इलाकों में ध्वनि का स्तर 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए. साथ ही पुलिस की पूर्व अनुमति लेना भी जरूरी है. पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे रामलीला समितियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने वाला कदम बताया. उन्होंने मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों का आभार जताया. यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली में ऐसी छूट दी गई हो. पिछले वर्ष भी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने दशहरा और नवरात्रि के दौरान लाउडस्पीकर रात 12 बजे तक बजाने की अनुमति दी थी.