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दिल्ली 2020 दंगे: पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन दंगा भड़काने के दोषी करार

दिल्ली की अदालत ने 2020 के दंगों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर में आगजनी से जुड़े मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दंगा भड़काने में दोषी ठहराया है.

Sagar
Edited By: Sagar Bhardwaj
दिल्ली 2020 दंगे: पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन दंगा भड़काने के दोषी करार
Courtesy: X

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े आगजनी मामले में दंगा भड़काने का दोषी ठहराया. यह मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में हुई आगजनी से संबंधित है.

12 अन्य आरोपियों को राहत

कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने यह फैसला सुनाया. अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी 12 अन्य लोगों को सभी आरोपों से बरी कर दिया. मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की दंगा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आगजनी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

ताहिर हुसैन दूसरी बार दोषी करार

यह दूसरी बार है जब ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है. इससे पहले उन्हें 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान मारे गए खुफिया ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था. उस मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

 अंकित शर्मा हत्याकांड में अभियोजन की दलील

अंकित शर्मा हत्याकांड में विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडेय ने दलील दी थी कि शर्मा को अगवा कर बेरहमी से पीटा गया था. उनके शरीर पर कुल 51 चोटें थीं, जिनमें 18 धारदार हथियारों से लगी थीं. अभियोजक ने आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की थी. उन्होंने यह भी कहा था कि आरोपियों ने शर्मा की मौत के बाद भी उन पर हमला जारी रखा था.