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चुनाव आयोग ने SIR से नाम कटने वाले मतदाताओं की लिस्ट की जारी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में व्यापक बदलाव का मुद्दा चर्चा में है. चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए मतदाताओं की सूची सार्वजनिक कर दी है.

Sagar Bhardwaj

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में व्यापक बदलाव का मुद्दा चर्चा में है. चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए मतदाताओं की सूची सार्वजनिक कर दी है. चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आप इस लिस्ट को देख सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया था कि, “65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम प्रकाशित हों. हर काटे गए नामों का कारण स्पष्ट किया जाए.” इस आदेश के अनुपालन में, आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि मतदाता अपने नाम की स्थिति जांच सकें और आवश्यकता पड़ने पर आपत्ति दर्ज कर सकें. सूची में हटाए गए नामों में मृतक, दोहरे पंजीकरण वाले, और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता शामिल हैं.

पारदर्शिता के लिए उठाए गए कदम

चुनाव आयोग ने बताया कि इस प्रक्रिया में 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 7.24 करोड़ ने अपने फॉर्म जमा किए. बाकी 65 लाख मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों जैसे मृत्यु, स्थानांतरण, या दोहरे पंजीकरण के चलते हटाए गए. आयोग ने वेबसाइट पर एक विशेष लिंक (https://voters.eci.gov.in) उपलब्ध कराया है, जहां मतदाता अपने जिले और विधानसभा क्षेत्र का चयन कर नाम जांच सकते हैं.

आपत्ति दर्ज करने की समयसीमा

आयोग ने मतदाताओं को 1 सितंबर 2025 तक आपत्ति या दावा दर्ज करने का अवसर दिया है. यदि किसी का नाम गलती से हट गया हो, तो वह बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार कार्ड के साथ दावा दायर कर नाम दोबारा जोड़ा जा सकता है.

विपक्ष के आरोप और जवाब

विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया को सत्ताधारी एनडीए को लाभ पहुंचाने की साजिश करार दिया है. हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, “SIR का उद्देश्य वोटर लिस्ट को पारदर्शी और शुद्ध बनाना है.” यह कदम चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को मजबूत करने की दिशा में है.