UP SI भर्ती परीक्षा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 4,543 सब इंस्पेक्टरों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस में 4,543 सब इंस्पेक्टर पदों पर नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. आंसर की पर दाखिल याचिकाओं पर अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी.
उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने 4,543 सब इंस्पेक्टर पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की गई है.
आंसर की और प्रश्नों पर विवाद
भर्ती परीक्षा के बाद जारी की गई उत्तर कुंजी (Answer Key) और बदले गए प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों ने गंभीर आपत्तियां उठाई थीं. अभ्यर्थियों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उनकी आपत्तियों पर उचित ध्यान नहीं दिया. इसके बाद श्याम सुंदर, कमलेश यादव और यश पांडेय सहित कई अभ्यर्थियों ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का रुख किया.
15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन
इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 12 अगस्त 2025 को विज्ञापन जारी होने के साथ हुई थी. कुल 4,543 पदों के लिए लगभग 15.75 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. 14 और 15 मार्च को आयोजित लिखित परीक्षा में करीब 10.77 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसका परिणाम 7 मई 2026 को घोषित किया गया था. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, संजय कुमार यादव और आलोक मिश्र ने बहस की.