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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को हुई हिंसा मामले में दी जमानत

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. 9 मई 2023 को हुई हिंसा से जुड़े आठ मामलों में कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Sagar Bhardwaj

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. 9 मई 2023 को हुई हिंसा से जुड़े आठ मामलों में कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है. इमरान खान को जमानत मिलने से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

गिरफ्तारी के बाद भड़क उठी थी हिंसा

बता दें कि 9 मई 2023 को इस्लामाबाद में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसा भड़क उठी थी. उनके समर्थकों ने सार्वजनिक जगहों पर जमकर तोड़फोड़ मचाई. इसके बाद उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के कई नेताओं पर दंगे भड़काने के आरोप में दर्ज किए गए थे.

तीन सदस्यीय बैंच कर रही थी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बैंच इमरान खान के मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस अफरीदी कर रहे थे. इस बैंच में दो अन्य जज जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियांगुल औरंगजेब शामिल थे. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इमरान खान को जमानत दे दी. इमरान खान की ओर से उनके वकील सलमान सफदर और सरकार की ओरसे पंजाब के विशेष अभियोजक जुल्फिकार नकवी ने अपना-अपना पक्ष रखा.

 #VictoryForImranKhan

इमरान खान की पार्टी ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर  #VictoryForImranKhan हैशटैग चलाया. पीटीआई के अंतराष्ट्रीय प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि इमरान खान को आठ मामलों में जमानत मिल गई है और अब केवल एक मामले में जमानत मिलनी बाकी है, उसके बाद वो जेल से रिहा हो सकते हैं. बुखारी ने कहा कि अभी इमरान 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में सजा काट रहे हैं. गौरतलब है कि इमरान खान को अप्रैल 2022 में पद से हटा दिया गया था जिसके बाद से लगातार मुकदमों का सामना कर रहे है और फिलहाल वह अगस्त 2023 से रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद हैं.