इमरान और बुशरा बीबी को बड़ी राहत, तोशाखाना केस में कोर्ट ने निलंबित की सजा
Imran Khan Toshakhana Case: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी की सजा को निलंबित कर दिया है.
Imran Khan Toshakhana Case: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमेर फारुक ने जवाबदेही अदालत द्वारा खान और उनकी पत्नी को सुनाई गई सजा को निलंबित कर दिया. उन्होंने आगे कहा कि सजा की अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद की जाएगी.
जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, जवाबदेही अदालत के जज मुहम्मद बशीर ने जनवरी माह मे तोशाखाना मामले के अंतर्गत इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल कठोर जेल की सजा सुनाई थी. इसके अलावा उन्होंने पूर्व पीएम को 10 साल के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया था. साथ ही दंपति पर 1.57 अरब रुपये का जुर्माना भी लगाया था. खान ने इस दौरान अदालत से कहा था कि उनकी पत्नी का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें जबरन इसमें घसीटकर अपमानित किया जा रहा है.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश आमेर फारुक ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि साइफर मामले की सुनवाई भी अगले कुछ दिनों में पूरी कर ली जाएगी. उन्होंने कहा कि संघीय जांच एजेंसी सिफर मामले में अपनी दलीलें देने में कितना समय लेगी यह हमें नहीं पता है तब तक के लिए तोशाखाना केस की सुनवाई को ईद तक के लिए टाला जा रहा है. तोशाखाना मामले में 71 साल के इमरान खान पर अपने पीएम पद के कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी तोहफों को अपने पास रखने का आरोप है.