करप्शन केस में PAK कोर्ट का आया फैसला, इमरान खान और उनकी बुशरा बीबी को सुनाई 17 साल की सजा

पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए 17 - 17 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है.

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Km Jaya

नई दिल्ली: पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ा झटका लगा है. फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA की विशेष अदालत ने तोशाखाना II करप्शन केस में दोनों को दोषी ठहराते हुए 17 - 17 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है. अदालत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की राजनीति और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह मामला वर्ष 2021 से जुड़ा हुआ है. उस समय सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की ओर से इमरान खान को एक महंगा बुल्गारी ज्वेलरी सेट उपहार में दिया गया था. जांच में यह सामने आया कि इस ज्वेलरी की वास्तविक कीमत करीब 7 करोड़ 15 लाख पाकिस्तानी रुपये से अधिक थी. आरोप है कि इस कीमती उपहार को नियमों के खिलाफ केवल 58 लाख रुपये में खरीदा गया और इसे सरकारी रिकॉर्ड में गलत तरीके से दिखाया गया.

अदालत ने क्या लगाया आरोप?

अदालत ने इस पूरे मामले को सरकारी विश्वास के साथ धोखाधड़ी और गंभीर भ्रष्ट आचरण करार दिया है. विशेष अदालत के अनुसार इमरान खान ने अपने पद का दुरुपयोग किया और कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया. अदालत के फैसले में कहा गया कि यह कृत्य न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि इससे सरकारी संस्थानों की विश्वसनीयता भी प्रभावित हुई है.

सजा के साथ लगा कितने का जुर्माना?

फैसले के मुताबिक इमरान खान को आपराधिक विश्वासघात के मामले में 10 साल और भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई है. वहीं बुशरा बीबी को भी समान धाराओं के तहत कुल 17 साल की जेल की सजा दी गई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी.

विशेष कोर्ट रूम सुनाया गया ये फैसला

यह फैसला अदियाला जेल में बनाए गए विशेष कोर्ट रूम में सुनाया गया. विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने मामले की सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया. गौरतलब है कि इमरान खान अगस्त 2023 से ही विभिन्न मामलों में जेल में बंद हैं. इससे पहले जनवरी 2025 में अल कादिर ट्रस्ट केस में भी इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है.

हालांकि इससे पहले तोशाखाना I मामले में अप्रैल 2024 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी. अब इमरान खान की कानूनी टीम ने संकेत दिए हैं कि वे तोशाखाना II मामले में भी इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.