ब्रिटेन में जघन्य हत्या के लिए होगी आजीवन कारावास की सजा, पीएम सुनक जल्द बनाएंगे कानून

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सख्त कानून बनाए जाने की योजना को लेकर खुलासा किया है. सुनक ने कहा कि जघन्य हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी.

Shubhank Agnihotri

 

नई दिल्लीः ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सख्त कानून बनाए जाने की योजना को लेकर खुलासा किया है. सुनक ने कहा कि जघन्य हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी. सुनक ने कहा कि इन दोषियों के लिए किसी प्रकार की पैरोल या जल्द रिहाई किए जाने की कोई संभावना नहीं होगी.


न्यायाधीशों से रहेगी अपेक्षा
सुनक ने शनिवार को दिए गए अपने बयान में कहा कि जीवन का एक अर्थ है जीवन. न्यायाधीशों को सबसे भयानक तरीकों से हत्या करने वाले दोषियों को आजीवन कारावास सजा देने के लिए तैयार रहना होगा. नया कानून कुछ परिस्थितियों को छोड़कर न्यायाधीशों से आजीवन सजा देने की अपेक्षा रखेगा.

7 नवजात शिशुओं की हत्या 
नॉर्थ इंग्लैंड के एक अस्पताल में 7 नवजात शिशुओं की एक नर्स ने हत्या कर दी थी. जिसे जज ने घोर मानवीय अपराध बताते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद पीएम ऋषि सुनक का यह बयान सामने आया है.

आजीवन कारावास सबसे बड़ी सजा 
लंदन के वैधानिक प्रावधान मृत्युदंड की अनुमति नहीं देते हैं. इसलिए यहां आजीवन कारावास सबसे बड़ी सजा है. डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि सभी चीजों को को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेना होगा.

समय पर बनाएगी कानून

कानूनी बदलाव के तहत किसी भी यौन उत्पीड़न पीड़ित हत्या भी आजीवन कारावास की सजा होगी. ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि वह सही समय पर यह कानून बनाएगी. संसद अगले माह ग्रीष्मकालीन अवकाश से वापस लौट रही है.

 

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