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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में क्यों हो रही केजरीवाल की चर्चा? यहां जान लीजिए आसान शब्दों में पूरी बात

Arvind Kejriwal Quotes In Pakistan:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र पाकिस्तान की शीर्ष अदालत में किया गया है. पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भारत की शीर्षस्थ अदालत ने चुनाव प्रचार के लिए उन्हें रिहा कर दिया था बल्कि मेरे साथ यहां दुर्व्यवहार हो रहा है. 

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India Daily Live

Arvind Kejriwal Quotes In Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानंमत्री इमरान खान इन दिनों जेल की सजा काट रहे हैं. इमरान खान ने उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीटीआई के चीफ इमरान खान ने कहा कि अप्रैल 2022 में पीएम पद से अपदस्थ होने के बाद उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है. यह सुनवाई पाक शीर्ष न्यायालय के मुख्य न्यायाघीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की पीठ कर रही थी. 

इस पीठ में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान, जस्टिस अतहर मिनाल्ला, जस्टिस सैयद हसन रिजवी भा शामिल हैं. जस्टिस मिनाल्ला ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इमरान खान एक पार्टी के प्रमुख हैं जिसके लाखों कार्यकर्ता हैं फिर भी वह जेल की सजा काट रहे हैं.

अत्याचार का कर रहे सामना 

इमरान ने जिक्र करते हुए कहा कि भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को वहां की शीर्ष अदालत ने रिहा कर दिया था. इस रिहाई के पीछे उद्देश्य था कि वे अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया जा सके लेकिन वह पाक में अत्याचार का सामना कर रहे हैं जहां अघोषित रूप से मॉर्शल लॉ लागू है. 

'मुझे बताएं क्या उठाया फायदा'

इमरान खान ने पीठ से कहा कि आठ फरवरी को हुए पाक में आम चुनाव से उन्हें दूर रखने के लिए पांच दिन के भीतर ही उन्हें आरोपी करार दे दिया गया. पाक के पूर्व पीएम ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी सवाल खड़ा किया कि जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग करने के अनुरोध को खैबर पख्तूनख्वाह सरकार ने खारिज कर दिया था. इमरान ने चीफ जस्टिस से पूछा कि आप बताएं कि आपने अपने फैसले में कहा कि मैंने पिछली सुनवाई के दौरान  राजनीतिक फायदा उठाया? मैं जानना चाहता हूं कि मुझे क्या राजनीतिक फायदा मिला? 

क्या बोले जज? 

इमरान के जवाब पर पाक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी फैसले पर जज स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं हैं. आप फैसले से यदि नाखुश हैं तो याचिका दायर कर सकते हैं. इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अदालत के सामने केवल लंबित मामलों पर ही बात करें.