एक्शन मोड में योगी सरकार, UP में अब खुले आसमान के नीचे नहीं बितानी पड़ेगी रात...जानें बड़ी बात
UP News: उत्तर प्रदेश में आश्रयहीन लोगों के ठहरने, रुकने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान किए जाने और रैन बसेरों/शेल्टर होम्स के संचालन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
Uttar Pradesh Night Shelters Homes: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सभी नगरीय निकायों में रैन बसेरा/शेल्टर होम संचालन का आदेश दिया गया है. ठंड और शीतलहर को देखते हुए निदेशालय की ओर से सभी नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. निराश्रित, दुर्बल वर्ग के आश्रयहीन लोगों के ठहरने, रुकने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान किए जाने और रैन बसेरों/शेल्टर होम्स के संचालन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं.
मिशन मोड में हो कार्य
निर्देश में कहा गया है कि सभी नगरीय निकायों में रैन बसेरों/शेल्टर होम्स को मिशन मोड में सक्रिय किया जाए. इसमें रैन बसेरों/शेल्टर होम्स के संचालन को लेकर पुख्ता कदम उठाने को कहा गया है. चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेज, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, श्रमिकों के कार्य स्थलों एवं बाजारों में अनिवार्य रूप से रैन बसेरे/शेल्टर होम्स संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. जरूरत के अनुसार नए अस्थाई रैन बसेरों के निर्माण भी किया जा सकता है.
ठंड में नहीं बितानी पड़ेगी
निर्देश में कहा गया कि रैन बसेरा/शेल्टर होम्स में रुकने वाले व्यक्तियों को ठंड से बचाने एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समस्त उपाय, साफ-सफाई, स्वच्छ बेड शीट, कंबल, गरम पानी, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी आदि का प्रबंध किया जाए.
केयर टेकर की हो तैनाती
निर्देश में कहा गया कि रैन बसेरा/शेल्टर होम्स में महिलाओं और पुरुषों के सोने और शौचालत आदि की व्यवस्था अलग-अलग की जाए. जिला प्रशासन के सहयोग से प्रत्येक जरूरतमंद निर्धन व्यक्ति को कंबल आदि उपलब्ध कराए जाएं. समस्त रैन बसेरों में केयर टेकर भी तैनात किए जाएं, जिसका नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर रैन बसेरों के गेट पर अवश्य दर्शाया जाए.