Rail Neer gets cheaper: सस्ता हुआ इंडिय रेलवे का रेल नीर, जानें कितने में मिलेगा

जीएसटी कम करने का सीधा लाभ शेयरधारकों को लक्ष्य के उद्देश्य से रेल नीर का अधिकतम बिक्री मूल्य 1 लीटर के लिए ₹15 से कम करके 14 रुपये और आधा लीटर के लिए ₹10 से कम करके ₹9 करने का निर्णय लिया गया है.

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Gyanendra Sharma

Rail Neer gets cheaper:  जीएसटी में कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए, रेल मंत्रालय ने शनिवार को अपने पैकेज्ड पेयजल, रेल नीर के अधिकतम विक्रय मूल्य में कटौती की घोषणा की. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, रेल नीर की एक लीटर की बोतल की कीमत 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये कर दी गई है, जबकि 500 ​​मिलीलीटर की बोतल की कीमत 10 रुपये से घटाकर 9 रुपये कर दी गई है. नई दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी.

जीएसटी कम करने का सीधा लाभ शेयरधारकों को लक्ष्य के उद्देश्य से रेल नीर का अधिकतम बिक्री मूल्य 1 लीटर के लिए ₹15 से कम करके 14 रुपये और आधा लीटर के लिए ₹10 से कम करके ₹9 करने का निर्णय लिया गया है. संशोधित कीमतें रेलवे परिसरों और ट्रेनों में बेची जाने वाली अन्य शॉर्टलिस्ट की गई पैकेज्ड पेयजल की बोतलों पर भी लागू होंगी. परिपत्र में कहा गया है, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है.

जीएसटी दरों में कटौती

इससे पहले, 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को मिलाकर जीएसटी दरों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब में बनाने का निर्णय लिया गया था. 5 प्रतिशत के स्लैब में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया है, जिसमें खाद्य और रसोई की वस्तुएं जैसे मक्खन, घी, पनीर, डेयरी स्प्रेड, पहले से पैक नमकीन, भुजिया, मिक्सचर और बर्तन; कृषि उपकरण; हस्तशिल्प और लघु उद्योग; साथ ही चिकित्सा उपकरण और डायग्नोस्टिक किट शामिल हैं.

18 प्रतिशत के स्लैब में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक मानक दर शामिल है, जिसमें ऑटोमोबाइल जैसे छोटी कार और मोटरसाइकिल (350 सीसी तक), उपभोक्ता वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू सामान और कुछ पेशेवर सेवाएं शामिल हैं.

तंबाकू और पान मसाला, सिगरेट पर 40 प्रतिशत जीएसटी

इसके अलावा, तंबाकू और पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी और मीठे पेय पदार्थों जैसे उत्पादों, साथ ही लग्जरी वाहनों, 350 सीसी से ऊपर की महंगी मोटरसाइकिलों, नौकाओं और हेलीकॉप्टरों सहित विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का स्लैब है. इसके अलावा, कुछ आवश्यक सेवाओं और शैक्षिक वस्तुओं को जीएसटी से पूरी तरह छूट दी गई है, जिनमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य, फैमिली फ्लोटर और जीवन बीमा शामिल हैं; साथ ही, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी कुछ सेवाओं को भी जीएसटी से छूट दी गई है.