IPL 2026 West Bengal Assembly Election 2026 Assembly Election 2026 US Israel Iran War Tamil Nadu Assembly Election 2026

मानहानि केस में बेंगलुरु कोर्ट से राहुल गांधी को मिली जमानत, आखिर किस केस में फंसे थे कांग्रेस नेता?

बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी है. भारतीय जनता पार्टी की बेंगलुरु यूनिट ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था. आइए जानते हैं यह विवाद है क्या.

Social Media
India Daily Live

भारतीय जनता पार्टी की ओर से दाखिल मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बेंगलुरु कोर्ट ने जमानत दे दी है. कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक में भ्रष्टाचार को लेकर तत्कालीन बीजेपी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार पर किए गए एक तंज को लेकर अखबार में विज्ञापन दिया था. कोर्ट ने 1 जून को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जमानत दी थी. डीके शिवकुमार भी इस केस में आरोपी हैं. बेंगलुरु कोर्ट के जज केएन शिवकुमार ने राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस दिया था. कोर्ट ने इसे अनिवार्य बताया था. 

साल 2023 में बीजेपी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप है कि ये विज्ञापन 5 मई 2023 को कर्नाटक के ज्यादातर अखबारों में छपवाए गए और इनमें झूठे और फर्जी दावे किए गए. इस विज्ञापन का शीर्षक 'करप्शन रेट कार्ड' था. इसी में आरोप लगाए गए थे कि तत्कालीन बसवराज बोम्मई सरकार 40 पर्सेंट कमीशन लेकर काम कर रही थी. 

भड़क गई थी बीजेपी

बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये विज्ञापन छपवाई जिसकी अगुवाई डी के शिवकुमार और सिद्धारमैया कर रहे थे. इस शिकायत में यह भी कहा गया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इन 'अपमानजनक विज्ञापनों' को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था. 1 जून को पेशी के बाद कोर्ट ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को जमानत दे दी थी. 

बता दें कि राहुल गांधी को मानहानि के ही एक मामले में सजा हुई थी जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी. हालांकि, बाद में उनकी सजा पर रोक लग गई और उनकी सांसदी बहाल कर दी गई. इस बार राहुल गांधी केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं. फिलहाल, राहुल गांधी ने यह नहीं बताया है कि वह किस सीट को छोड़ेंगे और किस सीट से सांसद बने रहेंगे.