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महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता को हुई जेल, सरकारी कर्मचारी पर फेंका था कीचड़

उन्हें 2019 के एक मामले में सजा सुनाई गई है जिसमें उन्होंने और उनके समर्थकों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इ इंडिया के डिप्टी इंजीनियर प्रकाश शेडेकर पर कीचड़ फेंक दिया था.

ani
Sagar Bhardwaj

महाराष्ट्र की एक अदालत ने बीजेपी मंत्री नितेश राणे को एक महीने जेल की सजा सुनाई है. उन्हें 2019 के एक मामले में सजा सुनाई गई है जिसमें उन्होंने और उनके समर्थकों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इ इंडिया के डिप्टी इंजीनियर प्रकाश शेडेकर पर कीचड़ फेंक दिया था. उस वक्त नितेश कांग्रेस पार्टी में थे. कोर्ट ने इस मामले में नितेश राणे के अलावा शेष अन्य आरोपियों को बरी कर दिया. 

30 लोगों पर लगे थे आरोप

इस मामले में कुल 30 लोगों पर दंगा, लोक सेवक पर हमला और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगे थे. सिंधुदुर्ग कोर्ट ने ज्यादातर आरोपों में सबूतों की कमी पाते हुए 29 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया लेकिन राणे को IPC की धारा 504 के तहत दोषी ठहराया.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीएस देशमुख ने कहा कि भले ही राणे का इरादा हाईवे की खराब हालत के खिलाफ लोगों की आवाज उठाना था लेकिन किसी लोक सेवक को सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं किया जा सकता.

सजा को किया निलंबित

हालांकि अदालत ने राणे की सजा को निलंबित कर दिया है जिससे राणे को हाई कोर्ट में अपील करने का मौका मिल गया है. जस्टिस ने अपने फैसले पर जोर देकर कहा कि अगर ऐसी घटनाएं जारी रहीं तो लोक सेवक अपनी ड्यूटी गरिमा के साथ नहीं कर पाएंगे. अदालत ने इसे पावर का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि ऐसी प्रवृत्ति को रोकना समय की मांग है. बता दें कि नितेश राणे पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायम राणे के बेटे हैं.