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सुप्रीम कोर्ट में ईदगाह कमेटी की याचिका पर सुनवाई, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह बेंच में शामिल

Shri Krishna Janam bhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की गठित तीन सदस्यीय पीठ करेगी.

Avinash Kumar Singh

नई दिल्ली: श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की गठित तीन सदस्यीय पीठ करेगी. जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसान उद्दीन अमानुल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगा. इस पीठ में एक मुस्लिम जज जस्टिस अहसान उद्दीन अमानुल्लाह को शामिल किया गया है. यह सुनवाई ईदगाह पक्ष की ओर से दाखिल विशेष याचिका पर होगी, जिसमें मांग है कि जन्मभूमि से जुड़े सभी केसों की सुनवाई मथुरा जिला न्यायालय में की जाए.

जानें क्या है शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की मांग?

सुप्रीम कोर्ट में दाखिला याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें मथुरा की अदालत के समक्ष पेंडिग सभी केसों को हाईकोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया था और इन सभी प्रकरणों को खुद ही सुनने का आदेश दिया था.

जानें क्‍या है पूरा विवाद?

UP की धार्मिक नगरी मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक को लेकर है. दरअसल श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है जबकि ढाई एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है. हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन पर भी दावा किया गया है. हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है.

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