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'24 घंटे के अंदर वीडियो डिलीट करें', शरबत जिहाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार, कल फिर से होगी सुनवाई

बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की थी. अपने शरबत की ब्रांडिंग करते हुए रामदेव ने सोशल मीडिया X पर कहा, 'एक कंपनी जो शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है. जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा था वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है.'

Sagar
Edited By: Sagar Bhardwaj
BABA RAMDEV

योग गुरु बाबा रामदेव को खबरों से दूर रहना पसंद नहीं. नियमित अंतराल पर वे कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे वे सुर्खियों में आ ही जाते हैं. गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव पर तीखी टिप्पणी की. जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं, वे अपनी ही दुनिया में जीते हैं. बता दें कि बाबा रामदेव ने हमदर्द कंपनी के सुप्रसिद्ध रूह अफजा को लेकर शरबत जिहाद कहा था.

जस्टिस बंसल ने कहा कि पिछले आदेशानुसार उनका हलफनामा और वीडियो प्रथम दृष्टया अवमानना के अंतर्गत आते हैं और अब मैं अवमानना का नोटिस जारी करूंगा. उन्होंने कहा कि हम उन्हें यहां बुला रहे हैं.

इससे पहले 22 अप्रैल को हाईकोर्ट ने रामदेव को आदेश दिया था कि वे हमदर्द के उत्पादों को लेकर ना तो कोई बयान दें और न ही कोई वीडियो जारी करें.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की थी. अपने शरबत की ब्रांडिंग करते हुए रामदेव ने सोशल मीडिया X पर कहा, 'एक कंपनी जो शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है. जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा था वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है.'

इसके बाद हमदर्द ने दिल्ली हाईकोर्ट में बाबा रामदेव के खिलाफ याचिका दायर की थी. कंपनी की ओर से वरिष्ठ  वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि यह धर्म के नाम पर मामला है.

कंपनी ने रामदेव के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि रामदेव ने धर्म के आधार पर कंपनी पर हमला किया है, जिसे उन्होंने शरबत जिहाद नाम दिया. कंपनी की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि रामदेव का नाम मशहूर है वे बिना किसी दूसरे प्रोडक्ट की बुराई के भी पतंजलि का सामान बेच सकते हैं. उनका यह बयान बुराई करने से आगे निकल गया है. यह धार्मिक बंटवारा करता है. रामदेव की प्रतिक्रिया हेट स्पीच की तरह ही है.

रामदेव ने वीडियो में कहा था कि अगर आप रूह अफजा पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे और अगर पतंजलि शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा. पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा. 

हाईकोर्ट ने दिया वीडियो हटाने का आदेश
हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को 24 घंटे के भीतर वीडियो को हटाने का आदेश दिया है. कल फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी.