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ज्ञानवापी मामले में SC पहुंचा मुस्लिम पक्ष... CJI बोले- HC जाइए

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर के व्यासजी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने की बात कही.

Purushottam Kumar

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी स्थित व्यासजी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति मिलने के बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की. इस याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई की और मुस्लिम पक्ष को तुरंत राहत देने से इंकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने की बात कही.

वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती

वाराणसी जिला कोर्ट ने अपने एक आदेश में हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ करने की इजाजत दी थी. इसी आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पूजा पर रोक लगाने की मांग की. याचिका में मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत के आदेश पर तुरंत रोक की मांग की थी. मुस्लिम पक्ष का कहना था कि हमें दूसरे कानूनी राहत के विकल्प आजमाने का समय मिले, इसके लिए आदेश जारी किया जाए.

'इलाहाबाद HC में नोटिस दायर करेंगे'

इस पूरा मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक नोटिस दायर किया जाएगा.  गौरतलब है कि, वाराणसी जिला कोर्ट ने बुधवार को हिंदुओं को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सील बंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी है. अदालत के आदेश के अनुसार, हिंदू श्रद्धालु अब मस्जिद के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र 'व्यास का तहखाना' में पूजा-पाठ कर सकते हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में 'पूजा' के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को एक पुजारी को नामित करने के लिए भी कहा है.