मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में यूपी के पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी की होगी रिहाई, कोर्ट ने बची हुई सजा को किया माफ

Madhumita Shukla Murder Case: कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री और विधायक अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधु मणि त्रिपाठी सजा को समाप्त करने हुए दोनों की रिहाई का आदेश दे दिया गया है

Purushottam Kumar

नई दिल्ली: कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री और विधायक अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधु मणि त्रिपाठी सजा को समाप्त करने हुए दोनों की रिहाई का आदेश दे दिया गया है. इन दोनों दोषियों के अच्छे आचरण को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला लिया है. आपको बता दें, राज्यपाल की अनुमति पर 20 साल बाद दोनों को  जेल से रिहा किया जाएगा. जेल प्रशासन एवं सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर दोनों को किसी अन्य मामले में जेल में रखना आवश्यक नही है तो 2 जमानत और उतनी ही धनराशि का एक मुचलके पर दोनों को रिहा कर देना चाहिए.

कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में कोर्ट ने अमरमणि और मधु मणि को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.  कोर्ट से सजा के बाद दोनों आरोपी गोरखपुर जेल में बंद हैं और 20 साल की सजा काट ली है. गौरतलब है कि 20 साल पहले राजधानी लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में रहने वाली मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में सीबीआई जांच के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था. इस मामले में कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहाई 
अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधु मणि त्रिपाठी की रिहाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है. कोर्ट ने अच्छा आचरण करने वाले कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद इन दिनों ने भी दया याचिका दाखिल की थी. रिहाई में हो रही देरी के चलते एक अवमानना का वाद दायर किया गया था जिसके बाद अब दोनों को रिहा करने का आदेश जारी किया गया है.

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