ED ने वापस दिया प्रफुल्ल पटेल का 180 करोड़ का फ्लैट, 2 महीने पहले CBI ने बंद किया था केस

Praful Patel News: एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को प्रवर्तन निदेशालय से बड़ी राहत मिली है. ईडी ने सीजे हाउस में उनके फ्लैट की जब्ती को रद्द कर दिया है. इससे पहले सीबाआई ने भी उन पर चल रहे एक मामले को रद्द कर दिया था.

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Praful Patel News:  एनसीपी के सीनियर लीडर अजित पवार को क्लीन चिट मिलने के बाद ईडी ने प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत दी है.ED ने पीएमएलए एक्ट के तहत वर्ली में सीजे हाउस में उनके स्वामित्व वाले 12 और 15 मंजिल वाले फ्लैट की जब्ती को रद्द कर दिया है. जब्त किए गए सीजे हाउस फ्लैट की कीमत 180 करोड़ रुपये बताई गई है. साल 2022 में ईडी ने उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया था. इसके बाद प्रफुल्ल पटेल ने पीएमएलए केस में हुई जब्ती कार्रवाई के खिलाफ सफेमा ट्रिब्यूनल में अपील की थी.

ईडी ने 2022 में पटेल, उनकी पत्नी वर्षा और उनकी कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स के स्वामित्व वाले सीजे हाउस में कम से कम सात फ्लैटों को कुर्क किया था. इसकी पुष्टि पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकारी ने की थी. ईडी ने आरोप लगाया था कि ये संपत्तियां दिवंगत ड्रग माफिया इकबाल मिर्ची की विधवा पत्नी से अवैध लेन-देन के जरिए हासिल की गई थीं. 

ईडी की कार्रवाई अवैध थी

सोमवार को इस कुर्की आदेश को रद्द करते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि पटेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई अवैध थी क्योंकि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं थीं या इकबाल मिर्ची से जुड़ी नहीं थीं. न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि सीजे हाउस में हाजरा मेमन और उसके दो बेटों की 14,000 वर्ग फीट की संपत्ति अलग से जब्त की गई है उसका पटेल की संपत्ति से लेना-देना नहीं है. 

सीबीआई ने भी बंद किया केस 

इससे पहले सीबीआई ने मार्च में उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के एक मामले को बंद कर दिया था. सीबीआई ने उनके खिलाफ चल रहे एयर इंडिया - इंडियन एरलाइंस मर्जर केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी. मर्जर के दौरान प्रफुल्ल पटेल केंद्र सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर थे.