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GRAP-1 Imposed In Delhi: दिल्ली में दिवाली से पहले डराने वाला पॉल्यूशन, GRAP-1 लागू, जानें क्या रहेगा बैन

दिल्ली के साथ एनसीआर के इलाकों में एकबार फिर पलूशन ने दस्तक दे दी है. आलम यह कि मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 300 अंकों को पार कर गया. हवा की गुणवत्ता के खराब श्रेणी में पहुंचने के साथ ही दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के पहले चरण की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है.

Gyanendra Sharma
GRAP-1 Imposed In Delhi: दिल्ली में दिवाली से पहले डराने वाला पॉल्यूशन, GRAP-1 लागू, जानें क्या रहेगा बैन
Courtesy: Social Media

GRAP-1 Imposed In Delhi: दिल्ली के साथ एनसीआर के इलाकों में एकबार फिर पलूशन ने दस्तक दे दी है. आलम यह कि मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 300 अंकों को पार कर गया. हवा की गुणवत्ता के खराब श्रेणी में पहुंचने के साथ ही दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के पहले चरण की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बिगड़ते प्रदूषण स्तर की समीक्षा के बाद प्रदूषण-रोधी उपायों के पहले चरण को सक्रिय करने का निर्णय लिया है.

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 1 के तहत प्रतिबंध तब लागू किए जाते हैं जब एक्यूआई 200 की निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है. मंगलवार को दिल्ली का एक्यूआई 211 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है.

आदेश में कहा गया है, "मौजूदा GRAP के चरण-I के अंतर्गत सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा पूरे एनसीआर में लागू, निगरानी और समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि AQI का स्तर और न गिरे. सभी कार्यान्वयन एजेंसियां ​​मौजूदा GRAP अनुसूची पर कड़ी निगरानी रखेंगी और उपायों को तेज करेंगी. नागरिकों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे GRAP चरण-I के अंतर्गत नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें." आदेश में आगे कहा गया है कि समिति वायु गुणवत्ता की स्थिति पर बारीकी से नजर रखेगी और उचित निर्णय लेने के लिए समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करेगी.

GRAP-1 के तहत प्रतिबंध

  • जीआरएपी का पहला चरण प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही कम करने पर केंद्रित है, खासकर धूल, वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन से. 
  • सभी निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण अनिवार्य है. 500 वर्ग मीटर से बड़ी परियोजनाओं के लिए एक स्वीकृत धूल प्रबंधन योजना आवश्यक है.
  • खुले में कूड़ा-कचरा, पत्ते और अन्य अपशिष्ट जलाना प्रतिबंधित है.
  • सड़क किनारे खाने-पीने की दुकानों और व्यावसायिक रसोई में कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल प्रतिबंधित है. 
  • होटलों, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालयों में खाना पकाने के लिए केवल बिजली, गैस या अन्य स्वच्छ ईंधन का ही इस्तेमाल करना चाहिए.
  • आवश्यक या आपातकालीन उपयोग को छोड़कर, डीजल जनरेटर का उपयोग प्रतिबंधित है.
  • जो वाहन वायु को प्रदूषित करते हैं उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें जब्त किया जा सकता है.
  • यातायात नियमों में प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस तैनात करना और ड्राइवरों को लाल बत्ती पर इंजन बंद करने का निर्देश देना शामिल है.
  • दिल्ली में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
  • निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें और गाड़ी को बिना रुके चलाते रहें. 
  • पूरे एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है - उत्पादन, बिक्री और भंडारण सहित.
  • दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और ताप विद्युत संयंत्रों पर कार्रवाई की जाएगी.
  • ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर ऐप या 311 डायल करके प्रदूषण संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट करें.