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लैंड फॉर जॉब केस में 7 जून होने वाला है खास, कोर्ट ने ED को दिए अहम निर्देश

Land for Job Case: लालू यादव से जुड़े लैंड फॉर जॉब केस में आज दिल्ली की अदालत में सुनवाई हुई. इसमें कोर्ट ने ED पर सख्ती दिखाते हुए 7 जून तक मामले में चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दिए हैं.

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India Daily Live

Land for Job Case: लालू यादव के कार्यकाल के दौरान हुए लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की कोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया है. केस की जांच कर रही ED को कोर्ट ने 7 जून तक चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने ED के लगातार ज्यादा समय मांगने को लेकर नाराजगी भी जताई है. हालांकि, कोर्ट ने ED की इस मांग को स्वीकार कर लिया है जिसमें उसने CBI की ओर से दाखिल चार्जशीट की प्रति उन्हें उपलब्ध कराने की मांग की थी.

दिल्ली की कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में आज सुनवाई हुई. इसमें ED को 7 जून तक पूरक चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए गए. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में कई बार ED से मामले के बारे में पूछा गया लेकिन वो जांच प्रोसेस में होने की बात कर रहे हैं. अब उन्हें 7 जून को चार्जशीट दाखिल करनी होगी.

कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ED के वकील ने बार-बार आगे की जांच जोरी होने की बात कर रहे हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है.12 अप्रैल को के में उन्हें दो सप्ताह के भीतर शेष जांच को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए थे. हालांकि, आज तक उन्होंने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने कहा कि ये कोर्ट उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सांसदों/विधायकों से संबंधित सभी मामलों में तेजी लाने के लिए अधिकृत है. इस लिए ऐसे मामलों में देरी न की जाए. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सात जून तय कर दी है. इसी रोज तक ईडी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आप पूरक आरोप-पत्र दाखिल कर दें.

क्या है मामला?

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 2004 से 2009 के बीच भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप डी के पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था. इसके लिए उन्होंने लालू यादव और उनके परिवार को भारी छूट में या बिना पैसों के जमीन दे दी थी. इस दौरान लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे.