CJP कार्यकर्ता हमला मामला: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया स्वतंत्र भारद्वाज

दिल्ली की एक अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ता संजय आजाद के साथ कथित मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. 

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Sagar Bhardwaj

दिल्ली की एक अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ता संजय आजाद के साथ कथित मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने भारद्वाज की न्यायिक हिरासत 21 सितंबर तक बढ़ा दी है. सुनवाई के दौरान उसे तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था. इससे पहले रविवार को अदालत ने आरोपी को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. गौरतलब है कि संजय आजाद पर हुए कथित हमले के सिलसिले में दर्ज मामले में एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Act) की धाराएं जोड़े जाने के बाद पुलिस ने भारद्वाज को गिरफ्तार किया था.

  • घटना की पृष्ठभूमि: मामला जून 2026 में जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान हुआ था, जहां कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ता संजय आजाद (38) अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ शामिल हुए थे. आरोप है कि वीडियो बनाने को लेकर हुई बहस के बाद स्वतंत्र भारद्वाज (21) और उसके साथियों ने संजय आजाद पर कथित तौर पर हमला कर दिया था, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं और टांके लगे.

  • पोडकास्ट वीडियो से बढ़ा विवाद: हाल ही में एक सोशल मीडिया पोडकास्ट वीडियो वायरल हुआ, जिसमें भारद्वाज ने कथित तौर पर इस बात का दावा किया कि उसने पीड़ित का सिर फोड़ दिया था और अपने राजनीतिक संपर्कों का जिक्र किया. इसके बाद मामला दोबारा गरमा गया.


  • FIR में सख्त धाराएं शामिल: विवाद बढ़ने और CJP तथा अन्य राजनीतिक संगठनों के प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज FIR में SC/ST Act (अत्याचार निवारण अधिनियम) और आपराधिक धमकी की धाराएं जोड़ दीं.

  • POCSO Act के तहत नई FIR: संजय आजाद की नाबालिग बेटी को ऑनलाइन धमकियां और प्रताड़ना मिलने की शिकायत पर पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ POCSO Act, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं और IT Act के तहत एक अलग FIR भी दर्ज की है.