मुख्य चुनाव आयुक्त कोई व्यक्ति नहीं, एक संस्था हैं; उन्हें विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए: पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ

जस्टिस जोसेफ ने कहा उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सारी शक्ति उनके व्यक्तिगत पद में केंद्रित है. शक्ति का इस्तेमाल संस्थागत व्यवस्था के तहत होना चाहिए.

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Sagar Bhardwaj

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को व्यक्तिगत रूप से कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए. उनके मुताबिक, चुनाव आयोग की शक्ति किसी एक व्यक्ति के बजाय संस्था के रूप में इस्तेमाल होनी चाहिए. उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जरूरत बताई.

संवैधानिक पद व्यक्ति से बड़ा

जस्टिस जोसेफ ने ये बातें इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स, केरलम की ओर से आयोजित एक सेमिनार के उद्घाटन भाषण में कहीं. सेमिनार का विषय था, ‘भारतीय निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता: क्या इससे समझौता हुआ है?’ उन्होंने कहा कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सारी शक्ति उनके व्यक्तिगत पद में केंद्रित है. शक्ति का इस्तेमाल संस्थागत व्यवस्था के तहत होना चाहिए.

लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होने की चेतावनी

जस्टिस जोसेफ ने संविधान सभा की चर्चाओं का हवाला देते हुए चुनाव कराने वाले अधिकारियों की ईमानदारी और निष्पक्षता के महत्व को रेखांकित किया. उन्होंने संविधान सभा के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू की चिंताओं का जिक्र किया और कहा कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठने से लोकतंत्र की नींव कमजोर हो सकती है. उनके अनुसार, निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता की रक्षा करना जरूरी है.


नियुक्ति और सेवा शर्तों के लिए संवैधानिक सुरक्षा

पूर्व न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उनकी सेवा शर्तों का प्रावधान संविधान में होना चाहिए. उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि सभी चुनाव आयुक्तों को केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सके, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए लागू होती है.

अनुच्छेद 324 का महत्व

संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार कराने और चुनावों के संचालन की निगरानी, निर्देशन तथा नियंत्रण की जिम्मेदारी देता है. जस्टिस जोसेफ ने सवाल उठाया कि क्या मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है. उनका कहना था कि आयोग की स्वायत्तता उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, जो उस समय संवैधानिक पद पर बैठा हो.

 

पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसेफ ने निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता मजबूत करने, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को संवैधानिक संरक्षण देने की वकालत की.

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