पुलिसकर्मियों पर ‘हमला’, अदालत ने अमानतुल्लाह खान को 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से दी राहत

यह मामला 10 फरवरी का है, जब जामिया नगर में पुलिस की एक टीम पर कथित रूप से हमला हुआ था. इस हमले में पुलिसकर्मियों को चोटें आईं थीं, जिसके बाद इस मामले को लेकर राजनीति और विवादों का सिलसिला शुरू हो गया था. आरोप है कि अमानतुल्लाह खान की उपस्थिति में यह हमला हुआ था, हालांकि खान ने इस आरोप का खंडन किया है और कहा कि वे इसमें शामिल नहीं थे.

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Reepu Kumari

दिल्ली की एक अदालत ने जामिया नगर में 10 फरवरी को पुलिसकर्मियों पर कथित हमले के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है. अदालत ने कहा कि इस मामले में आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं दिख रहा है.

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि मामले में आरोपों के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है और जिन आरोपों का सामना अमानतुल्लाह खान कर रहे हैं, वे अस्थिर प्रतीत होते हैं. अदालत ने खान को निर्देश दिया कि जब भी जांच अधिकारी उन्हें तलब करें, वे मामले की जांच में सहयोग करें. इसके अलावा, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि खान को तब तक गिरफ्तारी से कोई खतरा नहीं रहेगा, जब तक कि वे मामले में अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं करते.

10 फरवरी को हुआ था हमला

यह मामला 10 फरवरी का है, जब जामिया नगर में पुलिस की एक टीम पर कथित रूप से हमला हुआ था. इस हमले में पुलिसकर्मियों को चोटें आईं थीं, जिसके बाद इस मामले को लेकर राजनीति और विवादों का सिलसिला शुरू हो गया था. आरोप है कि अमानतुल्लाह खान की उपस्थिति में यह हमला हुआ था, हालांकि खान ने इस आरोप का खंडन किया है और कहा कि वे इसमें शामिल नहीं थे.

अमानतुल्लाह खान का बयान

अपने बचाव में, अमानतुल्लाह खान ने कहा कि उन्हें झूठे आरोपों का सामना करना पड़ रहा है और वे पुलिस के सामने पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और उन्हें राजनीतिक विद्वेष के तहत फंसाया जा रहा है.

अदालत का आदेश

अदालत के इस आदेश से अमानतुल्लाह खान को कुछ राहत मिली है, क्योंकि गिरफ्तारी से संरक्षण मिलने के बाद वे बिना किसी डर के मामले की जांच में शामिल हो सकते हैं. हालांकि, जांच पूरी होने तक यह मामला उनके लिए संवेदनशील बना रहेगा.