शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 'मन्नत' के रेनोवेशन का रास्ता हुआ साफ

सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान और गौरी खान के बंगले 'मन्नत' के रेनोवेशन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.

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Mannat Renovation Case: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है. अदालत ने मुंबई के बांद्रा स्थित उनके प्रसिद्ध बंगले 'मन्नत' के रेनोवेशन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. इस फैसले के बाद बंगले के प्रस्तावित रेनोवेशन कार्य को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है.

यह याचिका मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर की ओर से दायर की गई थी. याचिका में महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा मन्नत के रेनोवेशन के लिए दी गई कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) मंजूरी को रद्द करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि इस अनुमति की वैधता की समीक्षा की जानी चाहिए.

अदालत ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने की. सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका में लगाए गए आरोपों और उसकी मंशा पर सवाल उठाए. अदालत ने याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए रोक लगाने की मांग खारिज कर दी. इसके साथ ही शाहरुख खान और गौरी खान को बड़ी राहत मिल गई.


क्या है पूरा मामला?

इससे पहले भी यह मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पुणे पीठ के सामने पहुंचा था. वहां भी सामाजिक कार्यकर्ता की अपील खारिज कर दी गई थी. एनजीटी ने रेनोवेशन के खिलाफ दायर चुनौती को स्वीकार नहीं किया था. इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी पहले ही मन्नत में प्रस्तावित निर्माण और रेनोवेशन कार्य के लिए आवश्यक सीआरजेड अनुमति दे चुकी थी. इसी अनुमति को चुनौती दी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद इस अनुमति पर कोई तत्काल कानूनी रोक नहीं रही.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शाहरुख खान और गौरी खान अपने बंगले के रेनोवेशन कार्य को नियमानुसार आगे बढ़ा सकेंगे. यह फैसला फिल्म अभिनेता के लिए महत्वपूर्ण कानूनी राहत माना जा रहा है. हालांकि निर्माण कार्य को संबंधित नियमों और मंजूरियों के अनुरूप ही पूरा करना होगा.