'मेरा बाप पूरा पुलिस स्टेशन खरीदेगा', राजश्री मोरे ने MNS नेता जावेद शेख के बेटे पर लगाया सनसनीखेज आरोप
Rajshree: राजश्री मोरे एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता जावेद शेख के बेटे राहिल शेख पर नशे में धुत होकर उनकी कार में टक्कर मारने और अभद्र व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है. यह घटना 6 जुलाई 2025 की रात मुंबई के अंधेरी पश्चिम के वीरा देसाई रोड पर हुई.

Rajshree: मराठी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस राजश्री मोरे एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता जावेद शेख के बेटे राहिल शेख पर नशे में धुत होकर उनकी कार में टक्कर मारने और अभद्र व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है. यह घटना 6 जुलाई 2025 की रात मुंबई के अंधेरी पश्चिम के वीरा देसाई रोड पर हुई. राजश्री ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें राहिल अर्धनग्न अवस्था में गाली-गलौज और धमकी देते नजर आ रहा है. अब राजश्री ने दावा किया है कि राहिल ने पुलिस स्टेशन में भी अपनी बदतमीजी जारी रखी और वहां मौजूद अधिकारियों को धमकाया.
राजश्री ने एनडीटीवी को बताया कि घटना के बाद जब राहिल को अंबोली पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तब भी उसने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया. उन्होंने कहा, 'उसने अपने पैर उस मेज पर रखे, जिस पर पुलिस काम करती है. उसने कहा, ‘मेरा बाप यहां आएगा ना, ये पूरा पुलिस स्टेशन खरीद लेगा.’ राजश्री के अनुसार, राहिल ने न केवल पुलिस को धमकाया, बल्कि अपने पिता के राजनीतिक रसूख का हवाला देकर अभद्र व्यवहार किया. राजश्री ने यह भी खुलासा किया कि राहिल के माता-पिता बाद में पुलिस स्टेशन पहुंचे और उनसे एफआईआर दर्ज न करने की गुहार लगाई.
राहिल की मां ने की शिकायत वापस लेने की अपील
राजश्री ने बताया, 'राहिल की मां ने मुझसे कहा कि दिन में अगर कोई राहिल को देखे तो वह बहुत अच्छा और शिष्ट व्यक्ति लगता है. उन्होंने मुझसे शिकायत वापस लेने की विनती की और कहा कि इससे उसका जीवन और करियर बर्बाद हो जाएगा.' लेकिन राजश्री ने सवाल उठाया, 'उसका क्या करियर है? उन तीन लोगों के करियर का क्या, जिन्हें उसने नशे में कार चलाते हुए लगभग मार डाला था?' राजश्री ने इस अनुरोध को ठुकराते हुए एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें राहिल पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का इरादा), 281 (लापरवाही से वाहन चलाना), 125 (जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालना) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 (नशे में वाहन चलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया.
‘मुझे जानबूझकर निशाना बनाया गया’
राजश्री ने दावा किया कि यह हमला महज एक हादसा नहीं था, बल्कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मुझे टारगेट किया गया. मेरी गाड़ी का नंबर और मेरा चेहरा लोग जानते हैं. फिर मेरी ही गाड़ी को दो बार क्यों मारा गया?' राजश्री ने यह भी आरोप लगाया कि उनके हालिया मराठी भाषा और प्रवासियों पर दिए बयानों के कारण मनसे कार्यकर्ता उन्हें निशाना बना रहे हैं. पहले भी उनके एक विवादित वीडियो के कारण वर्सोवा में मनसे कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद राजश्री ने माफी मांगकर वीडियो हटा लिया था.