राजपाल यादव फिर जाएंगे जेल? चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की अपील

राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में तगड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी अपील खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट की तीन महीने की जेल की सजा को बरकरार रखा है.

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Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: मशहूर कॉमेडी अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में तगड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी अपील खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट की तीन महीने की जेल की सजा को बरकरार रखा है. अब सवाल ये है कि क्या राजपाल यादव फिर से जेल जाएंगे?

राजपाल यादव फिर जेल जाएंगे?

यह मामला 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस से जुड़ा है. राजपाल यादव पर कई चेक बाउंस के केस थे. उन्होंने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील ठुकरा दी. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने सजा बरकरार रखते हुए अभिनेता को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है.


चेक बाउंस मामले में HC ने की अपील खारिज

कोर्ट ने राजपाल यादव को सात अलग-अलग शिकायतों में हर शिकायतकर्ता को एक करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है. हालांकि अदालत ने यह साफ किया कि पहले ही चुकाए गए लगभग 2 करोड़ रुपये को इस राशि में समायोजित कर लिया जाएगा. कोर्ट ने उन्हें इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए दो महीने का समय भी दिया है.

राजपाल यादव पर क्या है आरोप?  

राजपाल यादव पर कई लोगों और कंपनियों को दिए गए चेक बाउंस करने का आरोप है. ये चेक व्यापारिक लेन-देन से जुड़े थे. जब चेक बाउंस हुए तो कई शिकायतें दर्ज हुईं. निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था, जिसके खिलाफ वे हाई कोर्ट पहुंचे थे. अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राजपाल यादव को दोबारा जेल जाना पड़ सकता है. हालांकि उन्हें दो महीने का समय मिला है, जिसमें वे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. अगर उन्होंने आगे अपील नहीं की या अपील खारिज हो गई तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा.