ITR Filing Last Date: सितंबर का महीना शुरू होते ही देशभर के करदाता अपनी आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में जुट गए हैं. हालांकि, इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि क्या आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई जा सकती हैं. आइए जानते हैं इसकी ताजा स्थिति.
15 सितंबर लास्ट डेट
आयकर विभाग ने पहले घोषणा की थी कि मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी गई है. यह निर्णय नई अधिसूचित आईटीआर में व्यापक बदलावों और सिस्टम तैयारियों के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखकर लिया गया. यदि कोई करदाता 15 सितंबर तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता, तो वह 31 दिसंबर, 2025 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए जुर्माना और ब्याज देना होगा.
विस्तार की संभावना क्यों नहीं?
क्लियरटैक्स के बिजनेस हेड अविनाश पोलेपल्ली ने बताया कि इस साल आईटीआर की तारीख में विस्तार की संभावना कम है, क्योंकि विभाग की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. इसलिए, करदाताओं को 15 सितंबर तक अपने रिटर्न दाखिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए.
पहले से बढ़ी दाखिल प्रक्रिया
इस साल जून में आईटीआर-1 फॉर्म जारी होने के बाद, पिछले साल की तुलना में रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में तेजी देखी गई. एक रिपोर्ट के अनुसार, आमतौर पर आईटीआर-1 दाखिल करने वाले अंतिम तारीख के करीब रिटर्न दाखिल करते हैं, लेकिन इस बार फॉर्म की लंबी उपलब्धता के कारण प्रक्रिया में तेजी आई है.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मांग
मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने आईटीआर दाखिल करने की तारीख बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि देर से यूटिलिटी रिलीज, भारी बारिश और आईटीआर व टैक्स ऑडिट की टकराने वाली समय-सीमाओं ने व्यवधान पैदा किया है.