अब वेबसाइट नहीं, सिर्फ UMANG App से होगा UAN एक्टिवेट, EPFO का बड़ा फैसला
EPFO ने UAN एक्टिवेशन और नया UAN बनाने की सुविधा वेबसाइट से हटाकर UMANG ऐप पर स्थानांतरित कर दी है. अब आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा. साथ ही EPF पर 8.25% ब्याज और निकासी नियम भी लागू रहेंगे.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए डिजिटल सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है. अब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेशन और नया UAN जनरेट करने की प्रक्रिया केवल UMANG ऐप के जरिए होगी. इस नई व्यवस्था में आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन को भी अनिवार्य बनाया गया है.
वेबसाइट की जगह अब UMANG ऐप से होगा काम
EPFO ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट से UAN एक्टिवेशन और नया UAN जारी करने की सुविधा बंद कर दी है. अब ये दोनों सेवाएं केवल UMANG ऐप के माध्यम से उपलब्ध होंगी. संगठन का कहना है कि डेटाबेस कंसॉलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद ऑनलाइन सेवाओं को अधिक तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है. नई व्यवस्था में आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य रहेगा, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी और सदस्य अपनी पहचान सुरक्षित तरीके से सत्यापित कर सकेंगे.
इस तरह करें UAN एक्टिवेशन और स्टेटस चेक
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका UAN पहले से सक्रिय है या नहीं, तो UMANG ऐप में जाकर 'UAN Services Through Face Auth' सेक्शन खोलें. इसके बाद 'UAN Allotment and Activation' विकल्प चुनें. यहां अपना UAN, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें. सहमति बॉक्स पर टिक लगाने के बाद 'Send OTP' पर क्लिक करें. ओटीपी सत्यापन और फेस ऑथेंटिकेशन पूरा होने पर यदि आपका UAN पहले से सक्रिय होगा, तो स्क्रीन पर 'The UAN entered is already activated' संदेश दिखाई देगा.
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EPF पर मिलेगा 8.25% ब्याज
EPFO सदस्यों के लिए राहत की बात यह है कि वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी EPF जमा राशि पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है. लगातार तीसरे वर्ष यही ब्याज दर लागू रहेगी. इससे करोड़ों कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत पर पहले की तरह अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा. ब्याज सीधे सदस्यों के पीएफ खाते में जमा किया जाएगा.
निकासी के नियम भी जान लें
EPFO के नियमों के अनुसार, नौकरी के दौरान आंशिक निकासी करने पर खाते में कम से कम 25 प्रतिशत राशि बनाए रखना अनिवार्य है. यानी कुल जमा राशि का अधिकतम 75 प्रतिशत ही निकाला जा सकता है. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी सदस्य के खाते में कुल 2 लाख रुपये जमा हैं, तो वह अधिकतम 1.50 लाख रुपये ही निकाल पाएगा, जबकि 50 हजार रुपये खाते में बने रहेंगे. पूर्ण निकासी की अनुमति केवल नौकरी छोड़ने या निर्धारित परिस्थितियों में ही दी जाती है. नई डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य सेवाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है.