वंदे भारत स्लीपर में सफर से पहले जान लें रिफंड के सख्त नियम
वंदे भारत स्लीपर के नियम
भारतीय रेलवे ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के शुरू होने से पहले टिकट रिफंड नियम सख्त कर दिए हैं.
72 घंटे पहले कैंसिल करने पर कटौती
अगर कन्फर्म टिकट यात्रा से 72 घंटे पहले रद्द किया गया तो किराए का 25 प्रतिशत काटा जाएगा.
72 से 8 घंटे के बीच नुकसान ज्यादा
यात्रा से 72 से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को 50 प्रतिशत किराया गंवाना होगा.
8 घंटे के भीतर नो रिफंड
ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा.
TDR नहीं किया तो भी पैसा गया
अगर यात्री समय पर टिकट कैंसिल या ऑनलाइन TDR फाइल नहीं करता है तो रिफंड नहीं मिलेगा.
RAC की सुविधा नहीं होगी
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में RAC टिकट की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है.
कम से कम 400 किमी का टिकट
इस ट्रेन में न्यूनतम चार्जेबल दूरी 400 किलोमीटर तय की गई है.
सीमित कोटा ही मान्य
केवल महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और ड्यूटी पास कोटा में ही रिजर्वेशन मिलेगा.
अमृत भारत-II के भी नियम बदले
नई अमृत भारत-II एक्सप्रेस में न्यूनतम चार्जेबल दूरी 200 किलोमीटर होगी और इसमें भी RAC नहीं होगा.
प्रीमियम सेवाओं पर सख्ती
रेलवे के इस फैसले से साफ है कि प्रीमियम ट्रेनों में अब नियम ज्यादा सख्त होंगे.