राज्यसभा में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आए जेपी नड्डा, क्या होता है इसका मतलब?
India Daily Live
2024/08/09 14:04:11 IST
विपक्ष के आचरण की निंदा
जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की निंदा की है और प्रस्ताव पेश किया है.
Credit: Sansad TVक्यों लाया जाता है निंदा प्रस्ताव?
निंदा प्रस्ताव, आमतौर पर सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ विपक्ष पेश करता है लेकिन सत्तारूढ़ दल भी विपक्ष की तीव्र आलोचना के लिए ऐसा कर सकता है.
Credit: Sansad TVक्या है निंदा प्रस्ताव?
निंदा प्रस्ताव, किसी पक्ष की आलोचना करने के लिए लाया जाता है. इसमें एक दल के सदस्य, दूसरे दल की तीव्र आलोचना करते हैं.
Credit: Sansad TVकहां है इसका प्रावधान?
निंदा प्रस्ताव, संसद की नीति-निर्देशिका 'प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट' के अध्याय 26 में है.
Credit: Sansad TVकहां लाया जाता है निंदा प्रस्ताव?
निंदा प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है.
Credit: Sansad TVक्या है इसका मकसद?
किसी सरकार या दल, मंत्रियों या नेता या की निंदा करना ही इस प्रस्ताव का मकसद होता है. इसमें असहमति जताई जाती है.
Credit: Sansad TVक्यों हैरान कर रहा है ये मामला?
ऐसा कम होता है जब सरकार विपक्ष के लिए खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए. यह सत्तारूढ़ दल के खिलाफ लाया जाता है.
Credit: Sansad TVप्रतीकात्मक होता है प्रस्ताव
यह प्रस्ताव प्रतीकात्मक होता है. इसे लोकसभा का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है. इसकी वजह बतानी होती है.
Credit: Sansad TVस्पीकर की सहमति अनिवार्य
इसके लिए स्पीकर की सहमति अनिवार्य होती है. उसके बाद ही वोटिंग और बहस का समय तय किया जाता है.
Credit: Sansad TVकैसे पास होता है निंदा प्रस्ताव
इसके लिए सामान्य मेजॉरिटी चाहिए. संसद के 50 प्रतिशत से ज्यादा मत की जरूरत पड़ती है.
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