केजरीवाल को इन शर्तों पर मिली जमानत, जानिए क्या-क्या नहीं कर पाएंगे


अंतरिम जमानत

    दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी.

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50 हजार का फाइन

    सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दी है. इसके अलावा उन्हें इतनी ही राशि का बॉन्ड भी भरना होगा.

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आत्मसमर्पण

    केजरीवाल को जमानत मिलने के साथ ही उन पर कई शर्तें भी रखी गई हैं. उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा.

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मनी लॉन्ड्रिंग

    जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई बयान नहीं देंगे.

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नहीं जाएंगे सचिवालय

    इस अवधि के दौरान केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे.

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फाइलों पर साइन

    शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही कहा कि वे आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर तब तक नहीं करेंगे जब तक बहुत जरूरी न हो.

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क्या कर सकेंगे क्या नहीं

    दिल्ली के सीएम वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी भी नहीं करेंगे और न ही किसी गवाह से बात करेंगे.

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सॉलिसिटर जनरल

    ईडी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आप के नेता अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि पूर्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है.

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सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जबाव देते हुए कहा कि 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा.

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