ट्रेन टिकट के साथ आप भी कराते हैं 35 पैसे वाला इंश्योरेंस? भूलकर भी न करें ये गलती
Rail Accident: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुए ट्रेन हादसे के बाद रेलवे सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस हादसे में कई यात्रियों की जान भी गई है. ऐसे में 35 पैसे वाला इंश्योरेंस एक बार फिर से चर्चा में आ गया है.
ट्रेन के टिकट बुक करते समय 35 पैसे वाला एक इंश्योरेंस कराने का विकल्प आता है. अगर आप यह सुविधा लेते हैं तो हादसे की स्थिति में जान गंवाने वाले शख्स के परिजन को 10 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है. पिछले साल ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद इसके नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. क्या आपको इस 35 पैसे वाले इंश्योरेंस की जानकारी है? अगर नहीं है तो इसके नियमों को जरूर समझ लीजिए, वरना आप भी मुश्किल में पड़ सकते हैं और अप्रिय घटना होने की स्थिति में भी आपको इसका कोई फायदा नहीं मिल पाएगा.
पहले के नियम थे कि अगर कोई इस इंश्योरेंस को न लेना चाहे तो उसके पैसे नहीं कटते थे और उसे इसका फायदा भी नहीं मिलता था. अब नियम यह है कि अगर आप कोई फैसला नहीं करते यानी अब ना तो 'हां' और ना ही 'नहीं' को चुनते हैं, तो अपने आप आपके 35 पैसे काट लिए जाएंगे और आपका इंश्योरेंस कर दिया जाएगा. ध्यान दें कि सिर्फ 35 पैसे में 10 लाख रुपये का बीमा अच्छा कवर हो सकता है. ऐसे में अगर आप इसे नहीं लेते हैं तो आप नुकसान में हो सकते हैं.
इस बीमा के तहत ट्रेन हादसे में आंशिक विकलांगता होने, पूर्ण विकलांगता होने, अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति होने या फिर मौत हो जाने पर इंश्योरेंस के पैसे दिए जाते हैं. 10 लाख रुपये तब मिलते हैं, जब हादसे में किसी शख्स की जान चली जाए.