Lok Sabha Elections 2024

कैस तय होते हैं पार्टियों के स्टार प्रचारक? समझिए पूरा गणित

Star Campaigners: लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों का नाम भी तय होता है और उसकी लिस्ट भी सार्वजनिक की जाती है. क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है?

India Daily Live

 

आम तौर पर चुनाव में कोई भी प्रचार कर सकता है. राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों का नाम तय करने की वजह खर्च से जुड़ी होती है. दरअसल, हर सीट पर चुनाव के खर्च की सीमा तय होती है. इसके अलावा, स्टार प्रचारकों की संख्या भी तय होती है. स्टार प्रचारकों को ही हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल करने और रोडशो करने जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं. इनका खर्च पार्टी के खर्च में जोड़ा जाता है.

स्टार प्रचारक (Star campaigner) को एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे किसी राजनीतिक दल द्वारा चुनाव प्रचार के लिए चुना जाता है. आमतौर पर, स्टार प्रचारक (Star campaigner) को लोकप्रियता के आधार पर चुना जाता है लेकिन भारतीय कानून और भारत के चुनाव आयोग (EC) के तहत कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है. 

गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अधिकतम 20 प्रचारकों को मैदान में उतारने तक सीमित हैं, जबकि मान्यता प्राप्त (मुख्य धारा) दल अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं. चुनाव की सूचना मिलने के एक सप्ताह के भीतर, चुनाव आयोग को शीर्ष प्रचारकों की एक सूची प्राप्त होती है.