1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, 14 साल बाद केंद्र सरकार ने बढ़ाई फीस

पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अहम खबर है. केंद्र सरकार ने लगभग 14 वर्ष बाद पासपोर्ट शुल्क में संशोधन किया है. नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी, जिनके तहत सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणियों में पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा.

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Shanu Sharma

देशभर में पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले लाखों लोगों पर असर डालने वाला बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने पासपोर्ट शुल्क में संशोधन की घोषणा की है. विदेश मंत्रालय द्वारा जारी पासपोर्ट संशोधन नियम, 2026 के अनुसार नई शुल्क दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी. यह बदलाव वर्ष 2012 के बाद पहली बार किया गया है, जब आखिरी बार पासपोर्ट फीस में संशोधन हुआ था.

सरकार का कहना है कि नई दरें उन सभी आवेदनों पर लागू होंगी जो 1 जुलाई या उसके बाद जमा किए जाएंगे, भले ही आवेदनकर्ता ने पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट पहले ही बुक कर लिया हो.

सामान्य और तत्काल पासपोर्ट दोनों हुए महंगे

नई व्यवस्था के तहत 36 पृष्ठों वाले नए या पुनः जारी किए जाने वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा. अभी तक इसके लिए 1,500 रुपये लिए जाते थे. वहीं तत्काल श्रेणी में यही शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है. इसी तरह 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की सामान्य श्रेणी की फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई है. तत्काल सेवा के तहत इसके लिए अब 6,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि पहले यह शुल्क 4,000 रुपये था.


खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट पर बढ़ा आर्थिक बोझ

सरकार ने खोए, चोरी हुए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट को दोबारा जारी कराने की फीस में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है. 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी में अब 5,000 रुपये और तत्काल सेवा के तहत 7,500 रुपये देने होंगे. वहीं 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के प्रतिस्थापन के लिए सामान्य श्रेणी में 6,000 रुपये तथा तत्काल श्रेणी में 8,500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है. इससे ऐसे आवेदकों पर पहले की तुलना में अधिक आर्थिक भार पड़ेगा.

18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों के लिए 36 पृष्ठों वाले नए या पुनः जारी पासपोर्ट की फीस सामान्य श्रेणी में 1,750 रुपये और तत्काल सेवा में 4,250 रुपये तय की गई है. यदि किसी नाबालिग का पासपोर्ट खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो सामान्य श्रेणी में 4,250 रुपये और तत्काल सेवा के लिए 6,750 रुपये शुल्क देना होगा. इसके अलावा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन और अन्य पासपोर्ट संबंधी प्रमाण-पत्रों का शुल्क भारत में 750 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं विदेशों में इन सेवाओं के लिए 40 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा.