Budget 2024: न्यू टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स में तगड़ा फायदा, समझिए पूरा स्ट्रक्चर

मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है और कर स्लैब को संशोधित किया गया है. न्यू टैक्स रिजीम में अब 0 से 3 लाख कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा. पहले ये 6 लाख तक था. न्यू टैक्स रिजीम के बाकी स्लैब में भी बदलाव किया गया है. इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया. बजट में न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है. यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है. नई कर व्यवस्था को वेतनभोगियों के लिए अधिक आकर्षक बनाने और अधिक व्यक्तियों को पुरानी व्यवस्था से पलायन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसमें बदलाव किए गए. वित्त मंत्री ने नई व्यवस्था के तहत अपना कर रिटर्न दाखिल करने का विकल्प चुनने वालों के लिए बढ़ी हुई मानक कटौती की घोषणा की और राहत देने के लिए कर स्लैब को भी थोड़ा बढ़ाया. 

मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है, और कर स्लैब में संशोधन किया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त बचत प्रदान करना है, जो अब सालाना आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. इससे वेतनभोगियों को अपना कर बोझ कम करने में मदद मिलेगी.

करदाताओं के वेतनभोगी वर्ग को मानक कटौती की अनुमति दी जाती है ताकि वे परिवहन जैसे विभिन्न खर्चों की भरपाई कर सकें. सभी वेतनभोगी करदाताओं के लिए 2019-20 में इसे  50,000  रुपये तय किया गया था. कर योग्य वेतन की गणना करने से पहले यह राशि वार्षिक वेतन से काट ली जाती है. पुरानी कर व्यवस्था को जारी रखने वालों को 50,000 रुपये की कटौती की अनुमति दी जाएगी.

कर स्लैब में परिवर्तन

वित्त विधेयक में 10 लाख रुपये से कम आय वालों के लिए नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब को बढ़ा दिया गया है . इससे नई कर व्यवस्था को अपनाने वाले सभी लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन छोटे करदाताओं को इससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है. इन बदलावों की घोषणा 5%, 10% और 15% आयकर लगाने वाले स्लैब में की गई है. 3 लाख रुपये तक की कर योग्य आय पर आयकर से छूट जारी रहेगी, जैसा कि वर्तमान में नई व्यवस्था के तहत है.

5% स्लैब को 3-6 लाख से बढ़ाकर 3-7 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे 6 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य आय वाले किसी भी व्यक्ति को आयकर में 5,000 रुपये की बचत होगी . 10% स्लैब को 6-9 लाख रुपये से बढ़ाकर 7-10 लाख रुपये कर दिया गया है. 9 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य आय वाले लोगों को इस बदलाव से लाभ होगा, क्योंकि इससे उन्हें 5,000 रुपये की अतिरिक्त बचत होगी.

वहीं 15% की दर को 9-12 लाख रुपये से बढ़ाकर 10-12 लाख रुपये कर दिया गया है . 20% स्लैब और 30% स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच की कर योग्य आय पर 20% कर लगेगा और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर लगेगा.

नया टैक्स स्ट्रक्चर

0-3 लाख रुपये: शून्य (अपरिवर्तित)

3-7 लाख रुपये: 5% (पहले 3-6 लाख रुपये पर 5%)

7-10 लाख रुपये: 10% (पहले 6-9 लाख रुपये पर 10%)

10-12 लाख रुपये: 15% (पहले 9-12 लाख रुपये पर 15%)

12-15 लाख रुपये: 20% (अपरिवर्तित)

15 लाख रुपये से अधिक: 30% (अपरिवर्तित)