उत्तराखंड में ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव, हटेंगे 20 पुराने प्रावधान; लागू होंगे 14 नए नियम

उत्तराखंड में मोटर वाहन कानूनों में बदलाव की तैयारी है. केंद्र के संशोधित प्रावधानों को प्रदेश में लागू करने के लिए परिवहन मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है. प्रस्ताव के मुताबिक 20 पुराने प्रावधान हटाकर 14 नए नियम लागू किए जाएंगे.

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Babli Rautela

उत्तराखंड में मोटर वाहन कानूनों को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. केंद्र सरकार की ओर से मोटर वाहन कानूनों में किए गए संशोधनों को अब प्रदेश में लागू करने की तैयारी चल रही है. इसके लिए परिवहन मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है. हालांकि, अभी नए प्रावधान राज्य में प्रभावी नहीं हुए हैं. इनके लागू होने के लिए शासन की मंजूरी और इसके बाद अधिसूचना जारी होना जरूरी है.

प्रस्ताव के अनुसार मोटर यान अधिनियम के तहत मौजूदा 34 प्रावधानों में से 20 को हटाया जाएगा और उनकी जगह 14 संशोधित प्रावधान प्रभावी होंगे. अधिसूचना जारी होने के बाद यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई इन्हीं नए प्रावधानों के आधार पर की जाएगी.

अधिसूचना के बाद लागू होंगे नए नियम

केंद्रीय स्तर पर किए गए संशोधनों को उत्तराखंड में लागू करने के लिए राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की जानी है. परिवहन विभाग ने इस प्रक्रिया के लिए अपना प्रस्ताव शासन को भेज दिया है. जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक प्रदेश में मौजूदा व्यवस्था के तहत ही यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी. नए प्रावधान अधिसूचना के बाद ही प्रवर्तन व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे.


सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों पर जोर

संशोधित प्रावधानों में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई तरह के यातायात उल्लंघनों पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. इनमें तेज गति से वाहन चलाना और दुर्घटना के बाद चालक का मौके से चले जाना जैसे मामले शामिल हैं. इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों और एग्रीगेटर सेवाओं के लिए तय मानकों का उल्लंघन करने पर भी आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है.

हिट एंड रन मामलों में सख्ती

नए प्रावधानों में हिट एंड रन मामलों को भी महत्व दिया गया है. दुर्घटना के बाद वाहन चालक के मौके से चले जाने की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इन संशोधनों का उद्देश्य दुर्घटना के बाद चालक की जिम्मेदारी तय करने और पीड़ित को सहायता उपलब्ध कराने से जुड़े प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाना है. सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य उल्लंघनों पर भी आर्थिक दंड की व्यवस्था को लागू किया जाएगा.

एग्रीगेटर सेवाएं भी नए नियमों के दायरे में

संशोधित मोटर वाहन कानून में एग्रीगेटर सेवाओं के संचालन को भी विनियमित किया गया है. डिजिटल माध्यम से यात्रियों को वाहन उपलब्ध कराने वाली सेवाओं को एग्रीगेटर व्यवस्था के तहत शामिल किया गया है. ऐसी सेवाओं के लिए लाइसेंस और निर्धारित मानकों का पालन जरूरी होगा. नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकेगी.

पुराने प्रावधानों में भी बदलाव

संशोधित व्यवस्था में पुराने कानूनों में मौजूद कुछ सख्त प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है. विशेष रूप से जेल भेजे जाने से संबंधित प्रावधानों में पहले की तुलना में शिथिलता का प्रावधान किया गया है. इस तरह संशोधित व्यवस्था में एक ओर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड के जरिए कार्रवाई को प्रभावी बनाने पर जोर है, वहीं कुछ पुराने दंडात्मक प्रावधानों में बदलाव किया गया है.