नगर निगम का बड़ा फैसला: 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर मिलेगी 10% छूट, डिफॉल्टरों को सीधे फोन करेंगे अधिकारी
नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली तेज कर दी है. 30 सितंबर तक टैक्स जमा करने पर 10% छूट मिलेगी. सहूलियत के लिए छुट्टियों में भी टैक्स काउंटर खुले रहेंगे.
नगर निगम कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) विभाग की बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों को वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को 10 प्रतिशत रिबेट (छूट) दी जा रही है. इसका लाभ उठाने के लिए आम जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं.
वसूली का आंकड़ा 30 करोड़ पहुंचा
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पिछले महज चार दिनों में प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने लगभग 5.50 करोड़ रुपये की रिकवरी की है. इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 30 करोड़ रुपये का टैक्स जमा कराया जा चुका है. चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय से भी इस पूरी टैक्स वसूली प्रक्रिया पर सीधी नजर रखी जा रही है.
शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे काउंटर
करदाताओं को अधिक से अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि शनिवार, रविवार और अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के दौरान भी टैक्स जमा करने के काउंटर चालू रहेंगे. इसके अलावा, विभाग समाचार पत्रों और SMS अलर्ट के माध्यम से नागरिकों को लगातार जागरूक कर रहा है.
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डिफॉल्टरों की सूची तैयार, जोनल ऑफिस में भी जमा होगा टैक्स
निगम ने बकायादारों की सूची तैयार कर ली है और अब अधिकारियों द्वारा उन्हें सीधे फोन करके टैक्स जमा कराने का रिमाइंडर दिया जाएगा. करदाता ऑनलाइन भुगतान के साथ-साथ निगम मुख्यालय और मॉडल टाउन, दादा कॉलोनी, बस्ती शेख, लाल रतन व रामामंडी जोनल कार्यालयों में भी टैक्स जमा करा सकते हैं. मेयर वनीत धीर ने भी शहरवासियों से अंतिम तिथि से पहले छूट का लाभ उठाने की अपील की है.