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9 साल बाद फिर खुला रिश्वत कांड! पूर्व SDM शिल्पी पात्रा की बढ़ीं मुश्किलें, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

पूर्व एसडीएम शिल्पी पात्रा के खिलाफ रिश्वत मामले में कानूनी कार्रवाई फिर तेज हो गई है. हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब सीबीआई की विशेष अदालत में भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी.

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Kuldeep Sharma

करीब नौ साल पुराने चर्चित रिश्वत मामले में पूर्व एसडीएम शिल्पी पात्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद अब सीबीआई की विशेष अदालत में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है.

हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुकदमे का रास्ता साफ

पूर्व एसडीएम शिल्पी पात्रा पर एक कारोबारी से शोरूम की सील हटाने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है. वर्ष 2017 में सीबीआई ने उन्हें, उनके पति धीरज दत्त और एक कथित बिचौलिए को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद शिल्पी पात्रा ने उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. यह याचिका लंबे समय तक लंबित रही, लेकिन अब अदालत ने इसे खारिज कर दिया है. इसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी.

रिश्वत मांगने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी

सीबीआई के अनुसार, पंचकूला के एक कारोबारी ने शिकायत दी थी कि उसकी संपत्ति की सील हटाने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है. जांच के दौरान आरोप सामने आया कि पहले पांच लाख रुपये की मांग की गई, जिसके बाद कथित तौर पर दो लाख रुपये में सौदा तय हुआ. सीबीआई ने ट्रैप लगाकर पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपये लिए जाने के दौरान कार्रवाई की थी. इसी आधार पर संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.


15 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

सीबीआई की विशेष अदालत में मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है. हालिया सुनवाई के दौरान शिल्पी पात्रा ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी. अदालत ने इस बार राहत देते हुए स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी छूट आसानी से स्वीकार नहीं की जाएगी. अब अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया पर बहस होगी और इसके बाद मुकदमे की आगे की कार्रवाई शुरू होगी.