अभिनेत्री रान्या राव को लगा तगड़ा झटका, HC ने खारिज की जमानत याचिका, 1 साल तक खानी पड़ सकती है जेल की हवा

अभिनेत्री रान्या राव पर सख्त तस्करी विरोधी कानून के तहत आरोप लगाया गया, उन्हें एक साल की जेल हो सकती है. रान्या राव को 3 मार्च को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था जब तलाशी में पता चला कि उनकी कमर और पिंडलियों पर पट्टियों और टिशू से सोने की छड़ें लपेटी हुई थीं.

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Ranya Rao Smuggling Case: अभिनेत्री रान्या राव पर सख्त तस्करी विरोधी कानून के तहत आरोप लगाया गया, उन्हें एक साल की जेल हो सकती है. रान्या राव को 3 मार्च को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था जब तलाशी में पता चला कि उनकी कमर और पिंडलियों पर पट्टियों और टिशू से सोने की छड़ें लपेटी हुई थीं. इसके अलावा उनके जूतों और सामने की जेबों में भी सोने की छड़ें और कटे हुए टुकड़े मिले थे.

अभिनेत्री रान्या राव को लगा तगड़ा झटका

 

COFEPOSA अधिनियम बिना जमानत के एक साल तक के लिए निवारक हिरासत की अनुमति देता है. अदालत ने फिलहाल जमानत देने पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है. मार्च में तस्करी निरोधक एजेंसी डीआरआई ने एक अदालत को बताया कि अभिनेत्री ने कबूल किया है कि सोने की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा हवाला चैनलों के जरिए भेजा गया था.

3 मार्च को किया गया था रान्या राव को अरेस्ट

वित्त मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (CEIB) ने मामले की जांच कर रहे राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की सिफारिश के अनुसार अभिनेत्री और अन्य आरोपियों के खिलाफ COFEPOSA अधिनियम लगाया है. COFEPOSA अधिनियम लागू होने के बाद, आरोपी रान्या राव को एक साल की अवधि के लिए जमानत मिलने का कोई मौका नहीं मिलेगा.

COFEPOSA अधिनियम के तहत किया गया मामला दर्ज

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों ने यह कदम रान्या राव और मामले के अन्य लोगों द्वारा जमानत पाने के लिए बार-बार किए गए प्रयासों के बाद उठाया है. अन्य आरोपियों तरुण राजू और साहिल सकारिया जैन पर भी COFEPOSA अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या राव को 3 मार्च को 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये से अधिक है.