लव, सेक्स और मर्डर...बेंगलुरु में सूटकेस में मिली लाश का खुल गया राज, सामने आई आशिक के झूठे वादों की घिनौनी सच्चाई
बेंगलुरु के चंदपुरा में एक 17 साल के किशोरी की निर्मम हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है. रेलवे पटरियों के पास एक सूटकेस में उसका शव मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले की गहन जांच शुरू की.

Bengaluru news: बेंगलुरु के चंदपुरा में एक 17 साल के किशोरी की निर्मम हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है. रेलवे पटरियों के पास एक सूटकेस में उसका शव मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले की गहन जांच शुरू की. यह घटना 21 मई को अनेकल के निकट रेलवे पुल के पास सामने आई, जब स्थानीय लोगों ने संदिग्ध सूटकेस देखकर पुलिस को सूचित किया था. जांच में सामने आया कि किशोरी को बिहार से शादी का झूठा वादा कर बेंगलुरु लाया गया था, लेकिन उसकी असहमति पर उसकी हत्या कर दी गई.
पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी आशिक कुमार ने किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया. पहले से शादीशुदा और दो बच्चों का पिता होने के बावजूद, उसने किशोरी से वादा किया कि वह अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करेगा. झूठे वादे के साथ वह 18 मई को किशोरी को बेंगलुरु ले आया.
हत्याकांड का भयावह विवरण
जांचकर्ताओं ने बताया कि आशिक ने किशोरी को अपने रिश्तेदार मुकेश कुमार के घर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला. किशोरी के विरोध करने पर उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। आशिक ने बीयर की बोतल से किशोरी पर हमला किया और फिर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. उसने अपने साथियों को बुलाकर दावा किया, "लड़की ने फांसी लगा ली, मैंने खिड़की तोड़कर उसे बचाने की कोशिश की.''
मकान मालिक की सतर्कता और पुलिस की सफलता
उसी बिल्डिंग में रहने वाले मकान मालिक को शोर सुनाई दिया और उसे कुछ गलत होने का शक हुआ. उन्होंने तुरंत सभी आठ संदिग्धों की तस्वीरें खींच लीं, जो बाद में पुलिस जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य बनीं।आरोपियों ने शव को सूटकेस में बंदकर एक टैक्सी किराए पर ली और उसे रेलवे पुल के पास फेंक दिया. मामले ने तब तूल पकड़ा जब मृतक की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई. किशोरी के माता-पिता ने तस्वीर देखकर बिहार पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद सूर्यनगर पुलिस ने एक नाबालिग सहित आठ संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आशिक कुमार पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि अन्य पर सबूत नष्ट करने और सहयोग करने का आरोप है.