नए साल से पहले गुरुग्राम में जीरो टॉलरेंस प्लान लागू, 5400 पुलिसकर्मी तैनात, शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा

पुलिस ने कहा कि इन व्यवस्थाओं में कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और शहर के प्रमुख मनोरंजन और आवासीय क्षेत्रों में सुचारू यातायात आवागमन को प्राथमिकता दी गई है.

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Gyanendra Sharma

गुरुग्राम: नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शहर भर में भारी भीड़ जुटने की आशंका को देखते हुए, गुरुग्राम पुलिस ने सोमवार को कहा कि उन्होंने एक व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन योजना लागू की है. इसके तहत लगभग 5,400 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि सुरक्षित, व्यवस्थित और घटना-मुक्त उत्सव सुनिश्चित किया जा सके.

पुलिस ने कहा कि इन व्यवस्थाओं में कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और शहर के प्रमुख मनोरंजन और आवासीय क्षेत्रों में सुचारू यातायात आवागमन को प्राथमिकता दी गई है. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोरा ने योजना को अंतिम रूप दे दिया है.

22 प्रमुख स्थानों पर होंगे कार्यक्रम

पुलिस के अनुसार, गुरुग्राम भर में 22 प्रमुख स्थानों पर नव वर्ष के संगठित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, साथ ही कई छोटे समारोह भी होंगे. सभी कार्यक्रम स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में वर्दीधारी और सादे कपड़ों में पुलिस बल तैनात रहेगा और निरंतर निगरानी रखेगा ताकि अनुशासनहीन व्यवहार को रोका जा सके और अप्रिय घटनाओं को टाला जा सके.

शहरव्यापी चौकियां और गहन जांच

इसके अलावा, शहर भर में 10 अंतरराज्यीय चेकपॉइंट और 68 विशेष नाके स्थापित किए गए हैं. इनमें पूर्वी क्षेत्र में 32 चेकपॉइंट, पश्चिमी क्षेत्र में 21, दक्षिणी क्षेत्र में 8 और मानेसर क्षेत्र में 7 चेकपॉइंट शामिल हैं, जहां रात भर वाहनों और पहचान की गहन जांच की जाएगी. व्यस्त समय के दौरान यातायात जाम से बचने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की योजना बनाई गई है.

लीजर वैली, सेक्टर 29; साइबर हब; हुडा जिमखाना (सेक्टर 29); वेस्टिन होटल के सामने का क्षेत्र; और सेक्टर 29 में कई निर्दिष्ट टैक्सी और ग्राउंड पार्किंग क्षेत्रों सहित 10 स्थानों पर समर्पित पार्किंग सुविधाएं निर्धारित की गई हैं. ट्रैफिक पुलिस पार्टी क्षेत्रों के पास वैकल्पिक मार्गों को विनियमित करेगी और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.

बार, क्लब, रेस्तरां और होटलों को नोटिस जारी

गुरुग्राम पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 168 के तहत शराब परोसने वाले सभी पब, बार, क्लब, रेस्तरां और होटलों को नोटिस जारी किया है. यह धारा पुलिस को किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार देती है. इस प्रावधान के तहत, पुलिस ने उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके परिसर में किसी भी नशे में धुत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति न दी जाए.

कार्यक्रम स्थल के संचालकों की जिम्मेदारी होगी कि वे नशे में धुत ग्राहकों को सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था करें. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने निवासियों से जिम्मेदारी से और कानून की सीमाओं के भीतर रहकर जश्न मनाने का आग्रह किया.

अधिकारियों ने कहा, "गुंडागर्दी, लापरवाही से गाड़ी चलाने या सार्वजनिक शांति भंग करने के प्रयासों के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं बरती जाएगी," और 2026 की सुरक्षित शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए जनता से सहयोग की अपील की. किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए जवाबी हमला दल, बम निरोधक दस्ते, एम्बुलेंस और अग्निशमन इकाइयां भी उच्च सतर्कता पर रहेंगी.