Women Reservation Bill 2023: केंद्र की बीजेपी सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए बिल पेश कर दिया है. लोकसभा (Lok Sabha) में महिलाओं को आरक्षण देने वाले 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के लिए संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया है. नई संसद की कार्यवाही के पहले दिन केंद्र सरकार ने ये बिल पेश किया है. बिल के तहत लोकसभा के अलावा राज्यों की विधानसभाओं में भी आरक्षण का प्रावधान है.
अब महिला आरक्षण बिल पर भी तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) ने बड़ा बयान दिया है. उदयनिधि ने कहा ''ऐसा लगता है कि वे इसे अब लागू नहीं करने जा रहे हैं. हम पिछले 10 साल से इसकी (महिला आरक्षण) मांग कर रहे हैं. अब वे जनगणना, परिसीमन करने के लिए कह रहे हैं...वे (भाजपा सरकार) इसे कब लागू करेंगे, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है."
Tamil Nadu | On Women's Reservation Bill, Tamil Nadu Minister Udhayanidhi Stalin says, "It seems they are not going to implement it now. For the last 10 years, we have been demanding it (women's reservation ). Now they are saying to do a census, delimitation...There is no clarity… pic.twitter.com/Rk5RtiVVMO
— ANI (@ANI) September 19, 2023
बता दें कि महिला आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या के आधार पर संसद के निचले सत्र में कम से कम 181 महिला सांसद होंगी. फिलहाल लोकसभा में महिला सांसदों की भागीदारी 15 फीसदी से भी कम है. इस समय लोकसभा में 78 महिला सांसद ही हैं. अगर राज्यों की बात की जाए तो फिलहाल ज्यादातर विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15 फीसदी से भी कम है. वहीं, कई राज्य विधानसभाओं में तो महिलाओं की हिस्सेदारी 10 फीसदी से भी कम है.
गौरतलब है कि महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है तो भी इसे लोकसभा चुनाव 2024 में लागू करना मुश्किल है. संसद से पारित होने के बाद महिला आरक्षण बिल को कम से कम 50 फीसदी विधानसभाओं से पारित कराना होगा. वहीं, 2026 के बाद परिसीमन का काम भी होना है. कानून बनने पर भी महिला आरक्षण विधेयक परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकेगा. ऐसे में महिला आरक्षण लोकसभा चुनाव 2029 में लागू हो सकता है.
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