क्या अब गंगाजल पर भी देना होगा टैक्स? बढ़ते विवाद के बीच जानें क्या है CBIC का पक्ष

GST On Gangajal: गंगाजल पर GST लगाये जाने को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम यानि (CBIC) ने सफाई जारी की है.

Avinash Kumar Singh

नई दिल्ली: गंगाजल पर GST लगाये जाने को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम यानि (CBIC) ने सफाई जारी की है. गंगाजल पर GST लगाये जाने की खबरों पर का खंडन करते हुए CBIC ने कहा कि गंगाजल को GST के दायरे से बाहर रखा गया है.

CBIC ने जारी की सफाई

CBIC ने कहा कि गंगाजल पूजा के लिए हर देश में इस्तेमाल होता है और पूजा सामग्री को देश में जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. बोर्ड ने बताया कि पूजा सामग्री पर जीएसटी को लेकर जीएसटी काउंसिल ने 18-19 मई 2017, और 3 जून, 2017 को अपनी मीटिंग में चर्चा की थी, जिसमें इन्हें छूट की श्रेणी में रखा गया था. ऐसे में जीएसटी की शुरुआत के साथ ही ये आइटम GST के दायरे से बाहर रहे हैं.

GST के दायरे से बाहर गंगाजल

मोदी सरकार ने साल 2016 में 'गंगाजल आपके द्वार योजना' शुरू की थी. जिसका उद्देश्य लोगों को आसानी से गंगाजल उपलब्ध कराना और डाकघरों की आय को बढ़ाना था. इसी बीच यह खबर सामने आयी कि मोदी सरकार ने गंगा जल पर जीएसटी लगाकर लोगों को बड़ा झटका दिया था. जिसके बाद केंद्र सरकार के इस फैसले का सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने विरोध जाताया. अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने सफाई देते हुए कहा है कि गंगाजल को GST के दायरे से बाहर रखा गया है.

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