UP New Traffic Rules: नाबालिग को कार या बाइक दी, तो होगी 3 साल की जेल! इतना जुर्माना भी देना होगा

अगर कोई शख्स अपने नाबालिग बच्चों को कार, बाइक या स्कूटी देता है और अगर ट्रैफिक पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, तो कार मालिक को तीन साल जेल की सजा भुगतनी होगी. साथ ही 25 हजार रुपये फाइन भी देना होगा. 

Om Pratap

New traffic rules in Uttar Pradesh parents will go to jail: उत्तर प्रदेश सरकार नए ट्रैफिक कानून लाई है. इसके मुताबिक, अगर पैरेंट्स अपने नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कार, स्कूटी या फिर मोटरबाइक देते हैं, तो इसके लिए पैरेंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. नए कानून के तहत गाड़ी के मालिक को 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा. 

उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की ओर से इस संबंध में आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेज दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किया गया था, जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया है.

UP New Traffic Rules

नाबालिगों की ड्राइविंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध

यूपी ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक ऑफिस की ओर से जारी आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में नाबालिगों की ड्राइविंग पर पूरी तरह से बैन लग गया है. नए ट्रैफिक रूल के मुताबिक, अगर कोई शख्स अपने नाबालिग बच्चों को कार, बाइक या स्कूटी देता है और अगर ट्रैफिक पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, तो कार मालिक को तीन साल जेल की सजा भुगतनी होगी. साथ ही 25 हजार रुपये फाइन भी देना होगा. 

ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा कैंसिल

नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, नाबालिग के पकड़े जाने के बाद गाड़ी के मालिक के खिलाफ जेल और जुर्माने की कार्रवाई तो होगी ही. साथ ही उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा. वहीं, पकड़े गए नाबालिग का भी ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र पूरी होने के बाद बन सकेगा. बताया जा रहा है कि प्रदेश में हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यूपी परिवहन डिपार्टमेंट की ओर से नए कानून जारी किए गए हैं.