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'आपके पास पैसे तो होंगे ही, सैलरी दीजिए वरना ऑडिट होगा...', अब NCLT ने दी BYJU's को दी चेतावनी

NCLT On Byju's: एडटेक कंपनी बायजू की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है. कर्मचारियों की सैलरी ना देने के मामले की सुनवाई कर रहे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कहा है कि आप लगातार काम कर रहे हैं,आपकी कमाई निश्चित रूप से हो रही होगी.  ट्रिब्यूनल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कंपनी का ऑडिट करेगी. 

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India Daily Live

NCLT On Byju's: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT)संकटग्रस्त एडटेक कंपनी बायजू को वेतन देने को कहा है, ट्रिब्यूनल ने कहा कि भले ही उसने राइट्स इश्यू के जरिए फंड जुटाया हो या नहीं. ट्रिब्यूनल ने कंपनी को चेतावनी भी दी है कि अगर कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाता है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा ऑडिट किया जाएगा. एनसीएलटी की बेंगलुरु पीठ ने कर्मचारियों द्वारा वेतन भुगतान की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा आप एक ऐसी कंपनी हैं जो काम कर रही है. आपकी कमाई निश्चित रूप से हो रही होगी. ऐसे में आपको अपने कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान करना चाहिए.

बायजू कर्मचारियों की ओर से दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने कहा कि आपको अपने कर्मचारियों को वेतन देना चाहिए. इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने कंपनी से कहा कि अगले हफ्ते तक वह कर्मचारियों के आवेदन का जवाब दे. इस मामले की सुनवाई अब अगले हफ्ते की जाएगी. बायजू ने सुनवाई के दौरान कहा कि उसने अपने कर्मचारियों को अप्रैल और मई माह का वेतन दे दिया है लेकिन अभी फरवरी और मार्च का वेतन दिया जाना शेष है. 

क्या बोली कंपनी? 

हालांकि कंपनी ने कहा कि वेतन में देरी के लिए फरवरी में राइट्स इश्यू के जरिए जुटाई गई राशि उन तक नहीं पहुंच सकी है. क्योंकि इस मामले के निपटारे तक वे एस्क्रो अकाउंट के साथ बंधे हुए हैं. एस्क्रो खाता एक एस्क्रो एजेंसी द्वारा स्थापित किया जाता है जिसमें विक्रेता और क्रेता (या उनके वकील) दोनों संयुक्त खाताधारक होते हैं.

राइट्स इश्यू पर रोक के लिए सुनवाई

ट्रिब्यूनल ने यह बात ऐसे समय कही है जब कम से कम सात विक्रेताओं ने भी अपना बकाया वसूलने के लिए एनसीएलटी में बायजू पर मुकदमा दायर किया है. इस याचिका पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ 5 जुलाई को सुनवाई करेगी. वहीं, उच्च न्यायालय के निर्देश पर एनसीएलटी 9 जुलाई को कंपनी के दूसरे राइट्स इश्यू पर रोक लगाने की याचिका पर फिर से सुनवाई करेगी.