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कंगना रनौत पर चलेगा मानहानि का केस, हाईकोर्ट ने रद्द की याचिका, किसान आंदोलन पर दिया था विवादित बयान

2021 के किसान आंदोलन के दौरान एक महिला किसान पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कंगना के खिलाफ दर्ज मानहानि की शिकायत को रद्द करने की उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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Garima Singh

Punjab-Haryana High Court: हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 2021 के किसान आंदोलन के दौरान एक महिला किसान पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कंगना के खिलाफ दर्ज मानहानि की शिकायत को रद्द करने की उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस फैसले के बाद अब कंगना के खिलाफ रुका हुआ मुकदमा फिर से शुरू होगा.

मामला 2021 में हुए किसान आंदोलन से जुड़ा है, जब देशभर में किसान 'कृषि कानूनों' के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे. उस दौरान कंगना ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बठिंडा के रहने वाली महिला किसान महिंदर कौर पर गंभीर आरोप लगाए थे. कंगना ने दावा किया था कि "इन महिलाओं को 100-100 रुपये देकर धरने में शामिल किया गया था." इस पोस्ट ने विवाद को जन्म दिया और महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया.

महिंदर कौर ने दर्ज कराई थी शिकायत

कंगना की पोस्ट से आहत होकर महिंदर कौर ने 4 जनवरी 2021 को बठिंडा की स्थानीय अदालत में मानहानि का केस दर्ज किया. उन्होंने कंगना पर उनकी छवि को धूमिल करने और झूठे आरोप लगाने का इल्जाम लगाया. हालांकि, कंगना ने बाद में उस पोस्ट को हटा लिया था और दावा किया था कि "उन्होंने केवल एक वकील की पोस्ट को रीपोस्ट किया था." लेकिन उनकी इस सफाई को अदालत ने स्वीकार नहीं किया और अब हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.

कोर्ट के फैसले का क्या होगा असर?

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कंगना रनौत के लिए कानूनी चुनौतियां बढ़ सकती हैं. 2021 से लंबित यह मामला अब फिर से स्पीड पकड़ेगा. अब कंगना को अदालत में अपना पक्ष रखना होगा.